राजस्थान हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग में खामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तार याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।ये मामला 12 नवंबर 2021 की FIR से जुड़ा है, जिसमें SIT ने वीरेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी को दोषी माना था।