राजस्थान की जोजरी, लूनी और बांडी नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नदी संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार को कई अहम निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने नदी किनारे नए उद्योगों की स्थापना पर रोक, 500 मीटर के दायरे में रेड कैटेगरी के उद्योगों पर प्रतिबंध और नदी के किनारे 100 मीटर का अतिरिक्त सुरक्षा क्षेत्र बनाने के निर्देश दिए हैं।
अवैध बजरी खनन की जांच के लिए तीन दिन में SIT गठित करने का आदेश दिया गया है। SIT का नेतृत्व IG रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी।
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