Rajasthan के इन बच्चों से क्यों छीना जा रहा है मौलिक अधिकार ? Right To Education

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  • प्रकाशित: सितम्बर 12, 2023
देश में शिक्षा का अधिकार (Right To Education) मौलिक अधिकार (Fundamental Right) है शिक्षा का अधिकार उतना ही जरूरी है जितने की बाकी सभी मौलिक अधिकार. यानी 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा (Education) देना राज्य की जिम्मेदारी है. निजी विद्यालयों में भी 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है लेकिन राजस्थान (Rajasthan) के कई विद्यालयों (Schools) में विद्यार्थियों को यह अधिकार नहीं मिल पा रहा है. कई स्कूलों ने इस सत्र में आरटीई (RTE) के तहत एडमिशन (Admission) ही नहीं लिए जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है. क्या है पूरा मामला जानने के लिए NDTV राजस्थान की टीम ने RTE के तहत आने वाले कुछ बच्चों और उनके परिवार वालों से बात की. देखिए राजस्थान में RTE के सच को उजागर करती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट.

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