REET परीक्षा के दिन बंद करनी पड़ेंगी ये दुकानें, हॉस्टल के लिए भी नए नियम; पेपर लीक से ऐसे निपटेगी भजनलाल सरकार

REET- 2024: पेपर लीक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने रीट- 2024 परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है.

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Reet Exam Guideline: आगामी 27 फरवरी को होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)-2024 परीक्षा के लिए गाइडलाइन (Reet Exam Guideline) जारी की गई है. सभी परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय पर ही बनाए जाएंगे. साथ ही निर्देशित किया गया है कि परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में हॉस्टल नहीं होना चाहिए. परीक्षा केंद्र चिन्हित करते वक्त यह ध्यान रखे जाने के निर्देश है. साथ ही परीक्षा केंद्र में 200 परीक्षार्थियों से ज्यादा बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश है. पेपर लीक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने भी खास आदेश जारी किया है.  

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किए आदेश

राज्य सरकार के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फोटो स्टेट और साइबर कैफे संचालकों के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं. ऐसा इसलिए ताकि किसी प्रकार की भ्रामक जानकारियां परीक्षा वाले दिन वायरल ना हो सके. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं, रीट आवेदन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू हो चुकी है. आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी है. इस बार सभी 50 जिलों में परीक्षा केंद्र की बात कही गई है.

हर जिले में बनेगी परीक्षा संचालन समिति

परीक्षा केंद्रों पर महिला-पुरुष के लिए शौचालय की अलग-अलग व्यवस्था और साफ पेयजल के लिए भी निर्देश हैं. परीक्षा के सफल आयोजन के लिए तमाम जिलों के जिला कलेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई है. राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार परीक्षा में पारदर्शिता और  सुनिश्चितता करने के लिए जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन होगा. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति में पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग, रोडवेज और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे.