Ajmer News:'तुम डाल डालो, मैं पात पात' वाली कहावत आरपीएससी (RPSC)के जरिए आयोजित की गई भर्ती परीक्षा में बिना योग्यता के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सच साबित होती है. अब RPSC ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कोर्ट की शरण लेकर कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है. क्योंकि ताजा मामला असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत शिक्षा विभाग) भर्ती परीक्षा से जुड़ा है. इस भर्ती में 200 पदों की वैकेंसी के लिए 37 हजार 918 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. जिसमें से पहली बार 14 ऐसे अभ्यर्थी चिन्हित हुए जिन्होंने बिना योग्यता के भर्ती परीक्षा में आवेदन किया था. ऐसे में इन अभ्यर्थियों की वजह से परीक्षा आयोजित करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं.
कोर्ट के फैसले पर टिकेगा भविष्य
RPSC के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS) की धारा 217 के तहत इस्तगासा(याचिका)दायर करने की तैयारी कर रही है. याचिका पर कोर्ट का फैसला आने के बाद ऐसे कैंडिडेट्स को आयोग की सभी भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा.
झूठी जानकारी पर लगेगा जुर्माना
जानकारी के अनुसार, बिना योग्यता के सरकारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ BNSS की धारा 217 के तहत कार्रवाई की जाती है. अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र में गलत जानकारी देता है, तो उसे 1 साल तक की जेल या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं.
हर परीक्षा में होते हैं 400 खर्च
RPSCके मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आयोग के जरिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी पर करीब 400 रुपए खर्च होता है. इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नपत्र छपवाने, परीक्षा केंद्र पर जांच और बैठने की व्यवस्था, बिजली, परीक्षकों की नियुक्ति का सारा खर्च सरकार को उठाना पड़ता है. ऐसे में अयोग्य अभ्यर्थियों के जरिए भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने से लाखों रुपए का अनावश्यक खर्च होता है. ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही अन्य विकल्प बंद किए जा रहे हैं, ताकि ऐसे अयोग्य अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में शामिल न हो सकें.
इन जगहों से किए अयोग्य छात्रों ने आवेदन
बिना योग्यता के आवेदन करने वालों में जयपुर के 5, अलवर के 2, उत्तरप्रदेश के 2 और बांसवाड़ा, चुरू, धोलपुर, पाली व दौसा के एक-एक अभ्यर्थी शामिल है. इसके अलावा कुछ ऐसे छात्र भी है जिन्होंने एक से ज्यादा फार्म भी बरे है.
अयोग्य छात्रों की सूची
1.साक्षी पुत्री शिवचरण सिंह आयु 28 वर्ष निवासी पिलीभीत, उत्तरप्रदेश
2.अतुल कुमार पुत्र भद्र सेन आयु 32 वर्ष निवासी पिलीभीत, उत्तरप्रदेश
3.धर्मेंद्र सिंह खैरवाल पुत्र हरी राम आयु 25 वर्ष निवासी मुडावर, अलवर
4.रितु मेथी पुत्री अनिल मेथी 21 वर्ष निवासी, जावली, अलवर
5.मनीष कुमार मीणा पुत्र श्रीलाल मीणा आयु 31 वर्ष निवासी, लालसोट दौसा
6.अमित कुमार गुप्ता पुत्र सत्य नारायण गुप्ता आयु 29 वर्ष निवासी बगरू, जयपुर
7.अमित कुमार यादव पुत्र राम सिंह यादव आयु 31 वर्ष निवासी पावटा, जयपुर
8.अशोक यादव पुत्र गोपाल लाल यादव आयु 32 वर्ष निवासी आमेर, जयपुर
9.विक्रम सिंह बैरवा पुत्र ओम प्रकाश बैरवा आयु 26 वर्ष निवासी झोटवाड़ा, जयपुर
10.देवकरण मीणा पुत्र रामनाथ मीणा आयु 26 वर्ष निवासी मौजमाबाद, जयपुर
11.अमित पारासर पुत्र रघुवीर पारासर आयु 21 वर्ष निवासी जरगा, धौलपुर
12.विनोद तिर्गर पुत्र भैरव लाल तिर्गर आयु 45 वर्ष निवासी गानोदा, बांसवाड़ा
13.विकास कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल आयु 22 वर्ष निवासी रतनगढ, चुरू
14.प्रकाश कुमार पुत्र श्री छोगा राम आयु 40 वर्ष सुमेरपुरू, पाली
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