आज से बदल जाएंगे जेब पर असर डालने वाले यह 5 नियम, टैक्स पेयर से लेकर शेयर मार्केट और आम निवेशकों पर दिखेगा प्रभाव

वित्त मंत्री ने बजट में कुछ खास ऐलान किये थे जो टैक्स से जुड़े हैं. अब यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं. इसमें सबसे बड़ा असर शेयर मार्केट में निवेश करने वालों पर पड़ने वाला है.

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Rule Change From 1 October: अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही त्योहारी महीना भी शुरू हो रहा है. त्योहारी महीने में वैसे ही आम आदमी के जेब पर असर पड़ता है. लेकिन इससे अलग 1 अक्टूबर से कुछ ऐसे नियम बदलने वाले हैं, जो आम आदमी के जेब पर सबसे बड़ा असर डालने वाला है. हाल ही में वित्त मंत्री ने बजट में कुछ खास ऐलान किये थे जो टैक्स से जुड़े हैं. अब यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं. इसमें सबसे बड़ा असर शेयर मार्केट में निवेश करने वालों पर पड़ने वाला है. इसके अलावा और भी निवेश, मोबाइल, टैक्स  और पैन-आधार से जुड़ी ऐसी 5 नियम है जो 1 October से बदल रहे हैं.

मोबाइल यूजर्स के लिए नया नियम लागू

मोबाइल यूजर्स की सुविधा के लिए TRAI द्वारा 1 अक्टूबर से नया नियम लागू किया जा रहा है. इसके जरिए मोबाइल उपभोक्ता अपने एरिया के नेटवर्क की जानकारी ले सकेंगे और स्पैम और अनचाहे कॉल्स कम आएंगे. TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल्स की लिस्ट बनाने और OTP लिंक ही मैसेज से भेजे जाने के निर्देश दिये गए हैं. हालांकि यह 1 सितंबर से लागू होना था लेकिन इसे 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया था.

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SSY योजना में बदलाव

बेटी की शादी और शिक्षा के लिए सरकार द्वारा विशेष निवेश के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलायी जा रही है. लेकिन अब 1 अक्टूबर से इससे जुड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है. नए नियम के तहत सुकन्या समृद्धि योजना के खाते बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही खोल पाएंगे. वहीं अगर कानूनी अभिभावक या माता-पिता ने बच्ची का अकाउंट नहीं खोला है तो उन्हें अब असल माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम खाते को ट्रांसफर करना होगा. इसके अलावा दो से अधिक SSY खाते हैं तो अतिरिक्त खाते को बंद कराना होगा.

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शेयरों के बाय बैक पर टैक्स 

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए यह सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला नियम है जो 1 अक्टूबर लागू हो रहा है. इसके तहत शेयरों के बाय बैक (buyback) पर भी डिविडेंड की तरह ही शेयर होल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे. इसके अलावा किसी भी कैपिटल गेन या लॉस को कैलकुलेट करते समय इन शेयरों की अधिग्रहण लागत (acquisition costs) को ध्यान में रखा जाएगा. इस बदलाव से बायबैक का ऑप्शन चुनने वाले शेयरहोल्डर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब कैपिटल गेन (Capital Gains) पर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा.

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सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स

शेयर बायबैक से हुई कमाई पर बेनिफिशियरी की टैक्सेबल इनकम के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा. जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को क्रमशः 0.02 फीसदी और 0.1 फीसदी तक बढ़ा दिया है. यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा. इस बात पर खास ध्यान दें कि STT इक्विटी शेयर, फ्यूचर एंड ऑप्शन सहित विभिन्न सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री दोनों पर लगाया जाता है. इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद तेजी से बढ़ते डेरिवेटिव मार्केट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कम करना है.

बदल जाएंगे पैन-आधार से जुड़े यह नियम

1 अक्टूबर से पैन अलॉटमेंट (PAN allotment)के लिए एप्लिकेशन फॉर्म और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएगा. इस नियम का मकसद पैन के मिसयूज और डुप्लिकेशन को रोकना है. केंद्रीय बजट 2024 में उस प्रावधान को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है जो आधार नंबर के बजाय आधार (Aadhaar Card rule)एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की इजाजत देता है.

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