Alwar Crime: आरोपी ने 10 साल के लड़के के साथ किया अप्राकृतिक कृत्य, कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की कड़ी सजा

Rajasthan: मामला साल 2024 का है, जब अलवर में खेड़ली निवासी आरोपी आकाश पुत्र प्रभु दयाल ने 10 वर्षीय बालक के साथ गलत हरकत की थी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
खेड़ली निवासी आरोपी आकाश ने मासूम के साथ कुकर्म किया था.

20 years Imprisonment to accused: अलवर की कोर्ट ने अप्राकृतिक कृत्य करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने एक नाबालिग लड़के के साथ पिछले साल गलत हरकत की थी. इस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी माना और कड़ी सजा सुनाई. मामला साल 2024 का है, जब अलवर (Alwar) में खेड़ली निवासी आरोपी आकाश पुत्र प्रभु दयाल ने 10 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म किया था. लड़के की शिकायत पर खेड़ली थाने में मामला दर्ज किया गया था. मामले की जांच के बाद के बाद पुलिस ने गवाह और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए और इस आधार पर कोर्ट ने दोषी माना. 

आरोपी के मेडिकल के बाद पेश किया गया चालान

लोक अभियोजन विनोद कुमार शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अप्राकृतिक हरकत करने का यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी. इस दौरान आरोपी का मेडिकल कराया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस की ओर से जांच पूरी होने के बाद चालान पेश किया गया था. 

Advertisement

एक खंडहर में ले जाकर आरोपी ने की गलत हरकत

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब पीड़ित एक कार्यक्रम में गया था. पिछले साल नाबालिग जब शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था तो आरोपी आकाश उसे एक खंडहर में ले गया. इस दौरान उसके साथ गलत हरकत की. डरे-सहमे बच्चे ने इस बारे में उसके परिजन को बताया. इसके बाद परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी. 

Advertisement

पुलिस ने पेश किए 14 गवाह और 24 दस्तावेज

केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच- पड़ताल शुरू की. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने 14 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए थे. इसके आधार पर न्यायालय ने आकाश को दोषी मानते हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है.

Advertisement

यह भी पढ़ेंः तेंदुए ने ली युवक की जान, अब मृतक के परिवार को 15 लाख रुपये और संविदा पर नौकरी देगी सरकार

Topics mentioned in this article