Rajasthan: गैंगरेप के बाद 7 महीने की गर्भवती हुई नाबालिग, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई मरते दम तक कारावास की सजा

नाबालिग के पिता ने वर्ष 2023 में शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि सफीक खान और सुभान खान नाम के दो व्यक्तियों प्रेम जाल में फंसा उसकी 15 साल की बच्ची का गैंगरेप किया है.

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सांकेतिक तस्वीर.

Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले की पॉक्सो अदालत-2 ने बुधवार को नाबालिग से गैंगरेप करने वाले दो आरोपियों को मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पंकज यादव ने जानकारी देते हुए कहा, 'यह मामला साल 2023 का है. अलवर के एनईबी थाने में एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी से सफीक खान और सुभान खान नाम के दो व्यक्तियों प्रेम जाल में फंसा कर गैंगरेप किया है.'

7 माह की गर्भवती होने पर खुलासा

यादव ने आगे कहा, 'नाबालिग बच्ची जब 7 महीने की गर्भवती हुई और उसका पेट बाहर आने लगा, तब उसके परिजनों को पूरी वारदात का पता चला. परिजनों ने नाबालिग से पूरी घटना के बारे में पूछा तो पीड़िता ने बताया कि उसके अश्लील वीडियो बनाए गए हैं, जिसे वायरल करने की धमकी देकर दोनों व्यक्ति काफी समय से उसका गैंगरेप कर रहे हैं. 12 साल की छोटी बहन पर भी उनकी बुरी नजर है. आरोपियों ने उसके साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश की है. जब पीड़िता के पिता ने यह सब सुना तो वे तुरंत अपनी बेटी को लेकर थाने गए और शिकायत दर्ज कराई.' 

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जज शिल्पा समीर ने सुनाया फैसला

परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया, और आरोपियों की तलाश कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया. एक साल बाद आज इसी मामले में अलवर की पॉक्सो अदालत की स्पेशल जज शिल्पा समीर ने दोनों आरोपियों को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गिरफ्तारी के बाद से ही दोनों आरोपी जेल में हैं और अब उनका पूरा जीवन वहीं कटने वाला है. कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार काफी खुश है. वहीं आरोपियों के परिवार में मातम जैसा माहौल हो गया है.

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