Alwar Pocso Court
-
{
- सब
- ख़बरें
-
अलवर पोस्को कोर्ट का सख्त फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद
- Tuesday February 17, 2026
- Reported by: मुदित गौर, Edited by: सौरभ कुमार मीणा
राजस्थान के अलवर में नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोस्को कोर्ट नंबर 2 ने 20 साल की कठोर कैद और 3.30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसला सख्त संदेश देता है.
-
rajasthan.ndtv.in
-
Alwar POCSO Court Verdict: 3 माह की बच्ची से दरिंदगी करने वाले को 'मरते दम तक जेल', 9 महीने के अंदर कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
- Saturday January 17, 2026
- Reported by: मुदित गौर, Written by: पुलकित मित्तल
Rajasthan Crime News: मात्र 3 महीने की बच्ची, जिसने अभी ठीक से अपनी मां को पहचाना भी नहीं था, उसके साथ हुई दरिंदगी पर कोर्ट ने 'कोई रहम नहीं' की नीति अपनाई.
-
rajasthan.ndtv.in
-
Rajasthan: गैंगरेप के बाद 7 महीने की गर्भवती हुई नाबालिग, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई मरते दम तक कारावास की सजा
- Wednesday December 18, 2024
- Written by: मुदित गौर, Edited by: पुलकित मित्तल
नाबालिग के पिता ने वर्ष 2023 में शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि सफीक खान और सुभान खान नाम के दो व्यक्तियों प्रेम जाल में फंसा उसकी 15 साल की बच्ची का गैंगरेप किया है.
-
rajasthan.ndtv.in
-
अलवर पोस्को कोर्ट का सख्त फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद
- Tuesday February 17, 2026
- Reported by: मुदित गौर, Edited by: सौरभ कुमार मीणा
राजस्थान के अलवर में नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोस्को कोर्ट नंबर 2 ने 20 साल की कठोर कैद और 3.30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसला सख्त संदेश देता है.
-
rajasthan.ndtv.in
-
Alwar POCSO Court Verdict: 3 माह की बच्ची से दरिंदगी करने वाले को 'मरते दम तक जेल', 9 महीने के अंदर कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
- Saturday January 17, 2026
- Reported by: मुदित गौर, Written by: पुलकित मित्तल
Rajasthan Crime News: मात्र 3 महीने की बच्ची, जिसने अभी ठीक से अपनी मां को पहचाना भी नहीं था, उसके साथ हुई दरिंदगी पर कोर्ट ने 'कोई रहम नहीं' की नीति अपनाई.
-
rajasthan.ndtv.in
-
Rajasthan: गैंगरेप के बाद 7 महीने की गर्भवती हुई नाबालिग, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई मरते दम तक कारावास की सजा
- Wednesday December 18, 2024
- Written by: मुदित गौर, Edited by: पुलकित मित्तल
नाबालिग के पिता ने वर्ष 2023 में शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि सफीक खान और सुभान खान नाम के दो व्यक्तियों प्रेम जाल में फंसा उसकी 15 साल की बच्ची का गैंगरेप किया है.
-
rajasthan.ndtv.in