Rajasthan News: राजस्थान के अलवर में नाबालिग से शादी का झांसा देकर बार बार दुष्कर्म करने के मामले में पोस्को कोर्ट नंबर 2 ने कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी राजेश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 3 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
17 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुई थी शिकायत
मामला अलवर शहर थाना क्षेत्र का है. 17 अक्टूबर 2024 को पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया कि वह आरोपी को पहले से जानती थी. आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया और इसी भरोसे का फायदा उठाकर कई बार दुष्कर्म किया. उस समय पीड़िता नाबालिग थी.
पुलिस ने की त्वरित जांच
शिकायत मिलते ही पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की. पीड़िता के बयान दर्ज किए गए. मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य जुटाए गए. गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत चालान पेश किया गया.
अभियोजन की प्रभावी पैरवी
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में ठोस सबूत पेश किए. इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने प्रभावी पैरवी की. सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई.
समाज को कड़ा संदेश
अदालत का यह फैसला नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाता है. यह निर्णय पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. साथ ही यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को कानून किसी भी हालत में बख्शेगा नहीं जाएगा.
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