Rajasthan News: राजस्थान में झालावाड़ जिले के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को बहुत कठोर सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले में बलात्कार के आरोपी और उसके सहयोगी जीजा को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों पर 1 लाख 56 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. साथ ही अगर अर्थ दंड की राशि अदा नहीं की गई तो, उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
बाजार गई मां पीछे से बेटी गायब
लोक अभियोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि दो वर्ष पूर्व बकानी थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां ने राहुल दांगी और उसके जीजा राजाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में नाबालिग की मां ने बताया कि वह किसी काम से बाजार गई थी और जब वह बाजार से वापस घर लौटी तो उसकी बेटी घर से गायब मिली.
नाबालिग पीड़िता की मां ने संदेह के आधार पर राहुल दांगी के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने का मामला दर्ज कराया था. बाद में पुलिस ने पीड़िता को मुंबई से दस्तयाब किया.
शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि राहुल दांगी ने शादी का झांसा देकर उसे बहलाया और मुंबई ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती अवैध संबंध बनाए. इस पूरी घटना में उसके जीजा राजाराम ने भी सहयोग किया. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया, ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 23 गवाह और 36 दस्तावेज प्रस्तुत किए.
इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को राहत देते हुए पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत करीब 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा भी की है.
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