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दोस्त के साथ घूमने गई नाबालिग से बारी-बारी किया गैंगरेप, 4 साल बाद दोषियों को 20-20 साल जेल

राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में चार साल पुराने गैंगरेप मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट ने तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 76-76 हजार रुपये जुर्माना लगाया.

दोस्त के साथ घूमने गई नाबालिग से बारी-बारी किया गैंगरेप, 4 साल बाद दोषियों को 20-20 साल जेल
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Rajasthan News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में चार साल पुराने बहुचर्चित गैंगरेप मामले में शनिवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया. विशेष पोक्सो कोर्ट के जज डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 76-76 हजार रुपये जुर्माना लगाया. दोषियों को तुरंत जेल भेज दिया गया. यह केस रक्षाबंधन के ठीक 15 दिन बाद की घटना से जुड़ा है और पीड़िता की हिम्मत ने सबको हैरान कर दिया. 

जानें घटना कैसे हुई

2021 में रक्षाबंधन के 15 दिन बाद एक नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ घूमने निकली थी. रास्ते में बाइक सवार कुछ युवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की. लड़की और उसका दोस्त नहीं रुके तो युवकों ने अपनी बाइक आगे लगाकर जबरन रोका. मारपीट शुरू हो गई. दोस्त के पास रखे पैसे छीन लिए गए. फिर लड़की को बाइक के बीच में बैठाकर कच्चे रास्ते पर ले गए. सुनसान जगह पर पहुंचकर उन्होंने बारी-बारी से दुष्कर्म किया. इस दौरान पूरी घटना की वीडियो भी बना ली. बाद में उसे गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए.

ब्लैकमेल की धमकी से डर

आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता और उसके परिवार को ब्लैकमेल किया. इससे पूरा परिवार डर के साए में जी रहा था. डर की वजह से शिकायत करने में देरी हुई. आखिरकार 21 जनवरी 2022 को धरियावद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. पीड़िता ने पूरी कहानी पुलिस को बताई.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया. केस प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत में चला. विशेष लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी ने मजबूत दलीलें पेश की. लंबी सुनवाई के बाद आज फैसला आया. दोषियों के नाम और सजाकोर्ट ने धरियावद के दीपक (पिता हीरालाल कीर) और दीपक (पिता मोहनलाल कीर) के साथ सलूंबर के इरफान खान को दोषी ठहराया. हरेक को 20 साल जेल और 76 हजार रुपये जुर्माना. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा होगी. यह सजा पीड़िता को न्याय और समाज को संदेश देती है कि ऐसे अपराधों को बख्शा नहीं जाएगा.

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