सीकर: 9 साल की बच्ची से किया था रेप, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया

राजस्थान में सीकर की पॉक्सो कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर .

Rajasthan News: राजस्थान में सीकर की पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी अजहर पुत्र मोहम्मद असलम को 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है. यह फैसला 2022 के एक दिल दहला देने वाले मामले में आया, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों और 29 दस्तावेजों के आधार पर अपनी दलीलें पेश की थीं.

जानें क्या था मामला

4 सितंबर 2022 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की. उन्होंने बताया कि वह ट्रेन से अहमदाबाद जा रहे थे, तभी उनकी पत्नी ने फोन कर सूचना दी कि पड़ोस में रहने वाला अजहर उनकी 9 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ  दुष्कर्म किया. पिता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई.

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बच्ची को दी जान से मारने की दी धमकी

जानकारी के अनुसार, आरोपी अजहर पीड़िता के पड़ोस में अपनी ससुराल में रहता था. घटना वाले दिन मासूम बच्ची अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी. अजहर मोटरसाइकिल पर आया और बच्ची से मांस खरीदने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गया. बच्ची ने मना किया, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे मोटरसाइकिल पर बैठाया और अपनी ससुराल ले जाकर अपराध को अंजाम दिया. बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून निकलने पर अजहर ने उसे धमकाया कि वह घरवालों से कहे कि झूले से गिरने के कारण चोट लगी. लेकिन बच्ची ने घर पहुंचकर सारी सच्चाई बता दी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ.

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कोर्ट की कार्रवाई

विशिष्ट लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि कोर्ट में मजबूत साक्ष्य पेश किए गए. न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने सबूतों और गवाहियों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई. यह फैसला समाज में बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अपराधियों को कड़ा संदेश देने वाला है.

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