Sikar Murder: "पापा ने शराब पीकर मां को पीटा और मार डाला", जुड़वा बच्चों की गवाही पर पिता को उम्रकैद

Rajasthan: सीकर हत्याकांड मामले में मृतक संजू देवी की बहन ने 21 अगस्त 2022 को धोद पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी. इस मामले में दोनों जुड़वां बेटों की गवाही ने अहम भूमिका निभाई.  

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फाइल फोटो

Father gets life imprisonment on twin children's testimony: सीकर हत्याकांड में 8 साल के जुड़वां बेटों की गवाही पर पिता को उम्रकैद की सजा हो गई. जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ कोर्ट-1) ने दोषी कर्मवीर को करीब 3 साल पुराने केस में कड़ी सजा सुनाई. यह मामला 7 अगस्त 2022 का है, जब कर्मवीर ने अपनी पत्नी संजू देवी की गला दबाकर हत्या की और शव को फंदे पर लटका दिया. संजू देवी की बहन की रिपोर्ट पर 21 अगस्त 2022 को धोद थाना में मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में दोनों जुड़वां बेटों की गवाही ने अहम भूमिका निभाई.  

प्राइवेट स्कूल में टीचर था कर्मवीर

जानकारी के मुताबिक, कर्मवीर प्राइवेट स्कूल में टीचर था. सरकारी वकील गोपाल सिंह बिजारणियां ने बताया कि कर्मवीर ने शादी के चार महीने बाद से संजू से मारपीट शुरू की और वह पीहर से पैसे मांगता था. विवाद के बाद संजू एक साल पीहर रही. 7 अगस्त को नशे में उसने प्लास्टिक पाइप से गला दबाया और फंदे पर लटकाया. 

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कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश

कर्मवीर ने दावा किया कि संजू ने उसका मोबाइल छिपाया, जिसके बाद झगड़ा हुआ. उसने कहा कि वह बाहर गया और लौटने पर संजू फंदे पर मिली. लेकिन बच्चों की गवाही ने झूठ उजागर किया. बच्चों ने कोर्ट में बताया कि पिता ने शराब पीकर मां को पीटा. उन्हें कमरे में बंद कर रस्सी और लातों से हमला किया. बच्चे खिड़की से चश्मदीद बने. 

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19 गवाह और 26 साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

कोर्ट ने बच्चों की गवाही को निर्णायक माना. जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने कहा, "दोषी ने पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार किया, सजा में नरमी नहीं होगी." 19 गवाहों और 26 साक्ष्यों के बाद कोर्ट ने कर्मवीर को उम्रकैद और 1 लाख जुर्माना सुनाया. साथ ही धारा 498(ए) में 3 साल कारावास और 10 हजार जुर्माना भी लगाया.

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