Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली नियमित जमानत, जानें किस दिन आएंगे तिहाड़ से बाहर

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 18 दिन बाद नियमित जमानत मिल गई है. वह 2 जून को लोकसभा चुनाव के बाद जेल गए थे.

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Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल को बड़ी राहत मिली है. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने उन्हें राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी है. बता दें अरविंद केजरीवाल मनी ल़ॉन्ड्रिंग मामले में जेल में थे. हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 21 दिन के लिए जमानत मिली थी. वहीं चुनाव होते ही 2 जून को फिर से जेल गए थे. लेकिन अब उन्हें 18 दिन बाद नियमित जमानत मिल गई है. बताया जाता है कि उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

अरविंद्र केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार किया गया था. केजरीवाल के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याजिका दायर की थी. इस जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार दूसरे दिन 20 जून को सुनवाई की गई.

राउज एवेन्यू कोर्ट की न्यायाधीश न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनी. जिसके बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. लेकिन कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है.

बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल 21 जून को बाहर आ सकते हैं.

कोर्ट में क्या दी गई दलील

हालांकि ED की ओर से पेश हुए ASG एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. जबकि केजरीवाल की ओर से दलील देने वाले वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस केवल कल्पना पर आधारित है. जबकि इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया है.

बता दें अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. वहीं 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान जमानत दी थी. जिसमें 21 दिन की जमानत दी गई थी. इसके बाद 2 जून को को शाम 5 बजे उन्होंने तिहाड़ जेल में वापस सरेंडर किया था. वहीं 19 जून को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त हुई थी लेकिन कोर्ट ने इसे 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था.

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