Delhi Politics: 'अगले होंगे राघव चड्ढा...', अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बोल कपिल सिब्बल

Kapil Sibal on Arvind Kejriwal Arrest: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोलते हुए कपिल सिब्बल ने ईडी द्वारा की जाने वाली 17वींं गिरफ्तारी की ओर इशारा किया है. उनका कहना है कि राघव चड्ढा का नंबर अगला हो सकता है.

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कपिल सिब्बल.

Delhi News: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन संसोधन मामले में ईडी (Enforcement Directorate) अब तक 16 गिरफ्तारियां कर चुकी है. इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का नाम भी शामिल है, जिन्हें कल रात ही पूछताछ के बार गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में 17वीं गिरफ्तारी किसी होगी? ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने शुक्रवार को अपने एक इंटरव्यू में दिया है.

सिब्बल ने लिया चड्ढा का नाम

कपिल सिब्बल ने कहा, 'ईडी ने के. कविता और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. अगले राघव चड्ढा होंगे. उनके बा फिर वो और लोग गिरफ्तार किए जाएंगे जो इस देश के चुनाव में प्रमुख खिलाड़ी हैं. यह ऐसे ही चल रहा है.' सिब्बल के इस बयान से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है. सिब्बल के वीडियो इंटरव्यू के नीचे यूजर्स कमेंट करके राघव चड्ढा को सेफ रहने की हिदायत दे रहे हैं. जबकि कुछ यूजर्स राघव को चुनाव का प्रमुख खिलाड़ी बताने पर ट्रोल कर रहे हैं.

अन्ना हजारे ने भी दिया बयान

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगले दिन मीडियो को दिए एक इंटरव्यू में अन्ना हजारे ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी, जो मेरे साथ काम करता था. शराब के खिलाफ आवाज उठाता था. आज वो शराब नीति बना रहा है. इसे मुझे दुख हुआ. लेकिन सत्ता के आगे कुछ नहीं कर सकते. उनकी गिरफ्तारी उनके अपने कर्मों के कारण हुई है. उनकी गिरफ्तारी उनके अपने कर्मों के कारण हुई है. आगे जो होगा वो कानून के मुताबिक ही होगा. वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी.'

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केजरीवाल ने वापस ली याचिका 

इस बीच खबर आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी याचिका वापस ले ली है. इससे कुछ घंटे पहले हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया था. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि चूंकि निचली अदालत में आज रिमांड की कार्यवाही तथा हाई कोर्ट में सुनवाई साथ-साथ चलेगी, लिहाजा उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए.

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