High Court: "शिक्षकों को छड़ी रखने दें, अनुशासन बनाने के लिए यह काफी", केरल हाई कोर्ट का फैसला 

High Court: केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा क‍ि मौजूदा समय में शिक्षकों को छात्रों की अनुशासनहीनता रोकने में कठिनाई आती है. वे केस होने के डर से उदंड छात्रों के खिलाफ कोई कदम उठाने से डरते हैं.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
एआई की मदद से बनाई गई प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर.

High Court: केरल हाई कोर्ट ने कहा क‍ि क‍िसी श‍िक्षक के ख‍िलाफ स्‍कूल में की गई क‍िसी कार्रवाई के ल‍िए केस दर्ज करने से पहले जांच होनी चाह‍िए. जस्‍ट‍िस पीवी कुन्हिकृष्‍णन ने आदेश में कहा, "टीचर को बिना दुर्भावानापूर्ण इरादे के दी गई मामूली सजा के ल‍िए आपराध‍िक केस से बचाया जाना चाह‍िए. कोर्ट ने केरल के डीजीपी को सर्कुलर जारी करने का निर्देश द‍िया है. एक महीने में लागू करने का आदेश दिया. 

केस दर्ज करने पहले करें जांच 

कोर्ट ने कहा, "अगर कोई श‍िक्षक क‍िसी छात्र को हल्‍के से चुटकी काटी, हल्‍का धक्‍का मारा और कोई दुर्भावना नहीं थी, तो आपराध‍िक केस नहीं होना चाह‍िए. वरना, शिक्षक ज‍िम्‍मेदारी ठीक से न‍िभा नहीं पाएंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, श‍िक्षकों को छड़ी रखने की अनुमति‍ होनी चाह‍िए, ज‍िससे छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहे और वे अनुशासनहीनता न करें. हालांक‍ि, इसका उपयोग हमेशा जरूरी नहीं है. लेक‍िन श‍िक्षक के पास छड़ी होना स्‍कूल में अनुशासन बनाए रखने के ल‍िए पर्याप्‍त है.

Advertisement

हाई कोर्ट ने कहा क‍ि कोई छात्र या अभ‍िभावक टीचर के खिलाफ श‍िकायत देता है तो पहले जांच करे. केस दर्ज करने से पहले ठोस आधार है या नहीं. 

Advertisement

श‍िक्षक ने कोर्ट में जमानत याच‍िका दायर की थी 

एक शिक्षक ने जमानत याच‍िका दायर की थी, ज‍िस पर एक छात्र को बेंत से मारने का आरोप था. शिक्षक ने कहा कि वे छात्र को पढ़ाई के प्रति गंभीर बनाना चाहते थे. कोर्ट ने कहा क‍ि माता-पिता बच्चों का स्कूल में दाखिला कराते हैं, तो शिक्षकों को अनुशासन के लिए जरूरी कदम उठाने की स्वतंत्रता देते हैं.  

Advertisement

कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 (3) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे अपराध जिसमें सजा 3 साल से अधिक लेकिन 7 साल से कम है, उनमें पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती है.  कोर्ट ने कहा, शिक्षकों के मामले में यही प्रावधान लागू होना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: राजस्‍थान के पुल‍िसकर्म‍ियों ने दी मेस बह‍िष्‍कार की चेतावनी, एक्‍शन में द‍िखे DGP