RPSC की परीक्षा में गड़बड़ी करने पर 10 करोड़ का जुर्माना... आजीवन कारावास, 12-29 अक्टूबर तक 2 परीक्षाएं आोयजित

एग्जाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से केवल 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा, इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins

RPSC Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा-2024 (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा. वहीं कृषि विभाग की विभिन्न विषयों की परीक्षाएं 12 से 17 अक्टूबर और 28 व 29 अक्टूबर 2025 तक होंगी. कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले विषयों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र 12 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:00 से 3:40 बजे तक आयोजित होगा. इस प्रश्न पत्र में ओएमआर शीट पर पाँचवें विकल्प को भरने हेतु परीक्षार्थियों को 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा और शेष अन्य प्रश्न पत्रों में परीक्षार्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाएगा.

9 अक्टूबर से मिलेगा एडमिट कार्ड

आयोग ने परीक्षार्थियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परीक्षा जिले की जानकारी 5 अक्टूबर 2025 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे. परीक्षा के प्रवेश-पत्र 9 अक्टूबर 2025 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट तथा एसएसओ पोर्टल पर अपलोड होंगे. अभ्यर्थी आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्मतिथि के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे.

सेंटर पर 60 मिनट पहले प्रवेश

एग्जाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से केवल 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा, इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा. प्रत्येक परीक्षार्थी को रंगीन प्रिंट वाला अद्यतन मूल आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है. यदि आधार कार्ड पर फोटो अस्पष्ट या पुराना हो, तो नवीनतम रंगीन फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र भी साथ रखना आवश्यक है. प्रवेश पत्र पर भी अभ्यर्थियों को स्पष्ट और रंगीन फोटो चस्पा करनी होगी, अन्यथा प्रवेश से वंचित किया जा सकता है.

परीक्षा में गड़बड़ी करने पर आजीवन कारावास तक का प्रावधान

आयोग ने अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि वे किसी भी दलाल, बिचौलिए या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के नाम पर पैसे मांगता है तो अभ्यर्थी इसकी सूचना जांच एजेंसी या आयोग के कंट्रोल रूम को प्रमाण सहित दें. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत नकल या किसी भी अनुचित साधन में संलिप्त पाए जाने पर दोषियों को आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और चल-अचल संपत्ति की कुर्की/जप्ती का कठोर प्रावधान है. आयोग ने साफ किया है कि परीक्षा को पारदर्शी और नकलमुक्त बनाने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

Advertisement

यह भी पढ़ेंः Rssmb News: राजस्थान में अब परीक्षा केंद्र को ढूंढ़ना होगा आसान, कर्मचारी चयन बोर्ड ला रहा नई व्यवस्था