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Rajasthan: रणथंभौर में निर्धारित समय के बाद भजन कार्यक्रम करने पर 12 लोगों पर 25-25 हज़ार का जुर्माना

वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 27 और 51 के दस व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एक अधिकारी ने बताया कि भजन संध्या के लिए इस्तेमाल किए गए सभी बारह वाहनों को जब्त कर लिया गया और प्रत्येक वाहन मालिक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

Rajasthan: रणथंभौर में निर्धारित समय के बाद भजन कार्यक्रम करने पर 12 लोगों पर 25-25 हज़ार का जुर्माना
प्रत्येक वाहन मालिक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Ranthambore Tiger Reserve: राजस्थान के रणथंभौर बाघ अभयारण्य  क्षेत्र में निर्धारित समय के बाद भजन कार्यक्रम करने के लिए 12 वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अभयारण्य क्षेत्र में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पुजारी समेत 12 वाहन मालिकों पर निर्धारित समय के बाद कथित तौर पर भजन कार्यक्रम करने के लिए 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को मंदिर के पुजारी हिमांशु शर्मा ने अभयारण्य के भीतर स्थित इस ऐतिहासिक त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भजन-कीर्तन के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था. रणथंभौर बाघ अभयारण्य के मुख्य वन संरक्षक व ‘फील्ड डायरेक्टर' अनूप के.आर. ने बताया, “श्रद्धालुओं को शाम पांच बजे तक मंदिर में जाने की अनुमति है और उन्हें शाम सात बजे तक वापस लौटना होता.”

जन्मदिन मनाने के लिए भक्ति संध्या कार्यक्रम हो रहा था

उन्होंने बताया, “हालांकि, हमारे कर्मचारियों ने देखा कि कुछ वाहन रात आठ बजे के बाद भी खड़े थे, जिससे संदेह पैदा हुआ.” अधिकारी ने बताया कि जांच में पाया गया कि पुजारी के बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए भक्ति संध्या कार्यक्रम हो रहा था. अनूप के अनुसार, यह नियमों का गंभीर उल्लंघन है. उन्होंने बताया, “शाम के समय बाघ और अन्य जानवर इलाके में घूमते रहते हैं. स्वीकृत समय के बाद वहां मानवीय उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती है.”

प्रत्येक वाहन मालिक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया

वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 27 और 51 के तहत शर्मा सहित दस व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी .अधिकारी ने बताया कि भजन संध्या के लिए इस्तेमाल किए गए सभी बारह वाहनों को जब्त कर लिया गया और प्रत्येक वाहन मालिक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

अनूप ने बताया, “मामले की जांच जारी है और वन्यजीव अधिनियम के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.” राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर अभयारण्य में अवैध तौर पर जन्मदिन पार्टी किए जाने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. 

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