करौली में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो (सत्र न्यायाधीश) ने 15 साल की किशोरी से रेप के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी नीरज को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. न्यायालय में सुनवाई के दौरान 14 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए.
किशोरी हाथ पैर बांधकर किया रेप
विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि मामला भामचारी थाना क्षेत्र का है. फरवरी 2025 में जब पीड़िता के माता-पिता पड़ोस में एक शादी समारोह में गए हुए थे, तब आरोपी नीरज ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने घर के बाथरूम में ले गया. वहां आरोपी ने पीड़िता के हाथ बांध दिए और मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया. शादी में बज रहे डीजे के शोर के कारण पीड़िता की चीखें किसी को सुनाई नहीं दीं.
दोनों आपत्तिजनक अवस्था में मिले
जब पीड़िता काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो उसकी बड़ी बहन ने उसकी तलाश शुरू की. आरोपी के घर पहुंचने पर उसने बाथरूम का दरवाजा धक्का देकर खुलवाया, जहां आरोपी और पीड़िता आपत्तिजनक अवस्था में मिले. सामाजिक बदनामी के डर से पीड़िता के परिवार ने करीब 3 महीने तक मामले को दबाए रखा. लेकिन, जब आरोपी ने पीड़िता पर फब्तियां कसना और ताने मारना बंद नहीं किया, तो मजबूर होकर पीड़िता के पिता ने मई 2025 में भामचारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई.
14 गवाहों के बयान दर्ज कराए
सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए, और 20 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए. विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में दोषी माना. न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सख्त सजा सुनाई.
यह भी पढ़ें: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खाटूश्यामजी के सामने नवाया शीश, बोलीं- वर्षों की मन्नत पूरी हुई