कांग्रेस के 4 नेताओं ने हड़पी गरीब किसान की जमीन, 4 साल तक भटकता रहा पीड़ित, अब कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं. पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पाला बदल लिया है. इस बीच अब पार्टी के चार नेताओं पर गरीब किसान की जमीन हड़पने का आरोप लगा है. इस मामले के सामने आने के बाद पार्टी की और किरकिरी हो रही है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.

कांग्रेस के चार नेताओं पर गरीब किसान की जमीन हड़पने का सनसनीखेज आरोप लगा है. मामला राजस्थान के बारां जिले से सामने आया है. इस मामले में कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस के चार नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार मामला चार साल पुराना है. लेकिन तब कांग्रेस सत्ता में थी. और उस समय दर-दर भटकने के बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला. अब प्रदेश में सरकार बदल चुकी है. भाजपा सत्ता में है. ऐसे में पीड़ित की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस को कांग्रेस नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. 

बारां जिले के चार कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हुआ मुकदमा

दरअसल राजस्थान के बारां जिले में कांग्रेस के चार नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है. कांग्रेस नेताओं पर बारां के केलवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भोलू उर्फ चितरंजन पाठक, शाहबाद उप प्रधान धर्मेंद्र यादव, उपभोक्ता चैयरमेन कौशल राठौर, जिला परिषद सदस्य प्रदीप काबरा पर न्यायालय के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ है. इनपर आरोप है कि इन्होंने सत्ता की आड़ में गरीब महाजन मानक गर्ग की जमीन को हड़प लिया. इसके लिए इन्होंने फर्जी कूटरचित पट्टा भी बनाया. जिसपर मर चुके सरपंच के फर्जी  दस्तख्त भी किए. 

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कांग्रेस की पिछली सरकार में बारां के बड़े नेता थे चारों

कांग्रेस के जिन चार नेताओं पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हें राजस्थान की पिछली सरकार में पार्टी का वरिष्ठ सिपहसालार माना जा रहा था. इन पर आरोप है कि राजस्थान मे  कांग्रेस की सत्ता रहते, सत्ता की आड़ में गरीब महाजन मानक गर्ग की जमीन का फ़र्ज़ी तरीके से कूटरचित पट्टा बनाकर हड़प ली गई थी. साथ ही मर चुके सरपंच के फ़र्ज़ी हस्ताक्षर से फर्जी पट्टा बना लिया गया था. वहीं फर्जी पट्टा लगभग बीस हजार फुट जमीन का तैयार कर किया गया जो शाहबाद निवासी धर्मेंद्र यादव के नाम से केलवाड़ा में कुटरचित तरीके से बनाया गया था.

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चार साल से न्याय के लिए भटक रहा था पीड़ित

बताया गया कि फरीयादी विगत 4 सालों से न्याय के लिए भटक रहा था लेकिन कांग्रेस की सत्ता होने व कांग्रेस नेता होने की वजह से फरीयादी की कहीं सुनवाई नहीं पा रही थी. फरीयादी मानक गर्ग ने अब न्यायालय की शरण ली जहां न्यायालय ने गम्भीर धाराओं 420, 467, 468, 471, में मामला दर्ज करने के आदेश दिए. साथ इन लोगों द्वारा पूर्व में भी गरीब सहरिया की जमीन खोदकर अवेध खनन का मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें भी यह आरोपी वांछित हैं. बारां मे काँग्रेस के जिम्मेदार नेताओं की करतूते सामने आने के बाद जनता में चर्चाओं का बाजार गर्म है.
 

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