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Rape Case: 5 साल की मासूम बेटी का किया था रेप, पोक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट पिता को सुनाई ये सजा

Rape with Minor: बाप-बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक कहानी राजस्थान के जैसलमेर जिले से सामने आई है. यहां एक दरिंदे ने अपनी 5 साल की बेटी के साथ रेप किया था. अब पोक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 

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Rape Case: 5 साल की मासूम बेटी का किया था रेप, पोक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट पिता को सुनाई ये सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Rape with Minor:  यह कहानी भरोसे के कत्ल की है. यह कहानी उस शख्स की है, जिसने पिता शब्द को कलंकित कर दिया. मामला राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर की है. जहां 5 साल की मासूम बच्ची के साथ पिछले साल रेप हुआ था. हैरान करने वाली बात यह है कि उस मासूम के साथ दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं उसका पिता था. अब इस मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी रेपिस्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.  

मामला जैसलमेर जिले के सांगड़ थाना क्षेत्र का है. यहां की एक महिला ने पिछले साल 5 अक्टूबर को अपनी बेटी के साथ रेप का मामला दर्ज करवाया था. मामला तब और भी शर्मनाक हो गया जब रेपिस्ट कोई ओर नहीं उस पांच वर्षीय बच्ची का बाप ही निकला. 

इस मामले में अब पोक्सो कोर्ट जैसलमेर द्वारा दरिंदगी की हद पार करने वाले दुष्कर्म के आरोपी पिता को अपनी ही 5 साल की पुत्री से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जानकारी के अनुसार कोर्ट ने 22 गवाहों और 51 सबूतों के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी को कठिन से कठिन सजा सुनाते हुए 5 साल की मासूम को इंसाफ दिया है.

पुलिस ने भी दिखाई तत्परता

5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के  मामले में पुलिस ने केस ऑफिसर स्कीम के तहत तेजी से जांच कर दरिंदे पिता को सजा दिलाने में अहम रोल निभाया. मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक जेठाराम माली ने बताया कि पीड़िता को 5 महीने में न्याय मिला है.

उन्होंने बताया कि गत पांच अक्टूबर को सांगड़ थाना इलाके की एक महिला ने अपनी बेटी से ज्यादती करने वाले पिता के खिलाफ सांगड़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. महिला ने बताया कि उसकी पांच साल की मासूम पुत्री व उसका पिता घर पर थे. पिता ने अपनी ही पुत्री साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस ने आरोपी पिता को घटना वाले दिन ही पहले डिटेन किया और फिर गिरफ्तारी की.जिसके बाद कोर्ट में मामला विचाराधीन था.दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश चंद्रप्रकाश सिंह ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया.

गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को घटना वाले दिन आरोपी घर पर था और उसकी पत्नी और पिता खेतों में काम पर गए थे. आरोपी के 2 बेटियां हैं. एक बेटी 5 साल की है, आरोपी पिता 5 साल की मासूम को कमरे में ले गया और उसके साथ कुकर्म करने लगा.



बच्ची के रोने की आवाज सुनकर 8 साल की बड़ी बेटी डर गई और भागकर खेत गई. उसने पड़ोसियों को बताया कि पिता बड़ी बहन को पीट रहे हैं जिससे वो रो रही है.परिजनों ने इसकी सूचना खेत में काम कर रही मासूम की मां को दी. मां ने कमरे में बेटी को लहूलुहान हालत में देखकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई.वहीं पड़ोसियों ने रेपिस्ट पिता को पकड़ा और पुलिस को सौंपा.

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