5 साल पहले सीपी जोशी के नामांकन में नपे थे पुलिस और विधायक, अब हुई सुनवाई तो लेना पड़ा जमानत

पांच साल पहले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के समय चित्तौड़गढ़ सीट से सीपी जोशी ने जब नामांकन कराया था तो उस वक्त काफी बवाल हुआ था.

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Rajasthan News: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट (Chittorgarh Lok Sabha Seat) से बीजेपी ने सीपी जोशी (CP Joshi) को एक बार फिर उम्मीदवार घोषित किया है. बता दें चित्तौड़गढ़ में दूसरे चरण में मतदान होना है. जिसके लिए नामांकन 4 अप्रैल से शुरू होनेवाला है. हालांकि, पांच साल पहले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के समय चित्तौड़गढ़ सीट से सीपी जोशी ने जब नामांकन कराया था तो उस वक्त काफी बवाल हुआ था. जिसमें पुलिस अधिकारी, विधायक और पूर्व विधायक नपे थे. वहीं 5 साल बाद इस मामले में सुनवाई शुरू हुई है.

5 साल पहले नामांकन में क्यों हुआ था बवाल

लोकसभा चुनाव 2019 में चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी जब नामांकन करने पहुंचे थे तो वहां जिलाधिकारी के कक्ष में 5 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी. बाद में यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया. जहां तत्कालीन शहर कोतवाली थानाधिकारी ने परिवाद दर्ज किया था. इस मामले में उस वक्त एडिशन एसपी, डिप्टी और कोतवाली शहर कोतवाल पर गाज गिरी थी. वहीं एडीजे कोर्ट प्रथम ने मामले में उस वक्त के विधायक धर्म नारायण जोशी जो अब पूर्व विधायक है और उस वक्त पूर्व विधायक सुरेश धाकड़ जो अब विधायक हैं उन्हें समन भेजा गया था.

जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में हुई थी बहस

2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सीपी जोशी के नामांकन के दौरान अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में पहुंचे. जहां कक्ष में समर्थकों की संख्या ज्यादा होने पर तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार ने टोका और कहा था कि निर्वाचन विभाग के नियमों के मुताबिक 5 लोगों से ज्यादा नहीं रह सकते. इसको लेकर काफी बहस हो गई थी. उस वक्त तत्कालीन जिला कलक्टर शिवांगी स्वर्णकार को प्रस्तावक सुरेश धाकड़ व मावली के तत्कालीन विधायक धर्म नारायण जोशी की हॉट टॉक हो गई. आरओ के कक्ष में प्रवेश के दौरान वहां खड़े पुलिसकर्मियों के साथ भी हॉट टॉक हो गई थी. ये मामला सुर्खियों में भी आया. इसके बाद शहर कोतवाली के तत्कालीन थानाधिकारी ने परिवाद दर्ज किया और मामला न्यायालय तक पहुंचा.

अब सुनवाई में लेनी पड़ी जमानत

5 साल बाद इस मामले में अब सुनवाई शुरू हुई है. सुरेश धाकड़ जो वर्तमान में बेगूं विधायक है और धर्म नाराय जोशी जो मावली के पूर्व विधायक है उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा. वहीं दोनों ने 10-10 हजार रुपये के जमानती मुचलके भरे हैं. अब इस मामले में आगे की सुनवाई की तारीख दी गई है.

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