अलवर के खैरथल-तिजारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र व्यास ने 5 वर्षीय मासूम बालिका से यौन अपराध के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने 66 वर्षीय वृद्ध को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 75 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक एडवोकेट रामजस यादव ने बताया कि यह मामला खुशखेड़ा थाने का है.
घटना 10 नवंबर 2024 को हुई थी, जिसके बाद पीड़िता की मां ने 12 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसकी पांच वर्षीय बालिका के साथ मकान मालिक ने यौन उत्पीड़न किया.
पुलिस चार्जशीट दाखिल की
पुलिस ने मामले जांच के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. शुरुआत में मामले की सुनवाई विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट संख्या-3, अलवर में चल रही थी. खैरथल जिले के नए गठन के बाद अंतिम बहस के समय यह मामला खैरथल-तिजारा स्थानांतरित हो गया.
20 साल की सजा और जुर्माना
दोनों पक्षों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के बाद न्यायालय ने कोटकासिम क्षेत्र के बूढी बावल निवासी 66 वर्षीय हरिराम शर्मा को दोषी ठहराया. आरोपी हरिराम शर्मा को 20 वर्ष का कठोर कारावास, और 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. इस मामले में शुरुआती पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुनील शर्मा ने पॉक्सो कोर्ट अलवर में की थी.
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