8 साल बाद बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव का मतदान आज, पहली बार महिला अधिवक्ताओं को आरक्षण

BRC चुनाव के लिए राजस्थान में मतदान के लिए कुल 258 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. इनमें राजस्थान हाईकोर्ट सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है.

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बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चुनाव

BRC Election: प्रदेश की अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) के चुनाव बुधवार (22 अप्रैल)को होंगे. करीब तीन साल की देरी से और आठ साल बाद हो रहे इन चुनावों में 23 पदों के लिए 234 प्रत्याशी मैदान में हैं. प्रदेश के करीब 84,247 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इस बार BCR चुनाव में पहली बार महिला अधिवक्ताओं को आरक्षण दिया गया है. साथ ही चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की निगरानी में हो रहे हैं, जिससे प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष माना जा रहा है.

मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. मतदान के बाद सभी मतपेटियां जिला जज के पास जमा कराई जाएंगी. इसके बाद अगले दिन पुलिस सुरक्षा में इन्हें जोधपुर लाया जाएगा, जहां 29 अप्रैल से मतगणना शुरू होगी.

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258 पोलिंग बूथ बनाए गए

प्रदेश में मतदान के लिए कुल 258 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. इनमें राजस्थान हाईकोर्ट सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है. हाईकोर्ट जयपुर के पोलिंग ऑफिसर अधिवक्ता बसंत सिंह छाबा ने बताया कि इस बूथ पर 14,781 अधिवक्ता वोटर पंजीकृत हैं. हाईकोर्ट बूथ पर मतदान के लिए 200 कैबिन लगाए गए हैं, जिससे एक समय में 200 अधिवक्ता मतदान कर सकेंगे. 

उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 और 4 से केवल मतदाताओं को ही प्रवेश दिया जाएगा. पक्षकारों और अन्य लोगों की एंट्री बंद रहेगी.जयपुर में हाईकोर्ट के अलावा सैशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट, आमेर और सांगानेर कोर्ट में भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. शहर में कुल 22 हजार वोटर हैं.

महिला अधिवक्ताओं को 30 प्रतिशत आरक्षण

बीसीआर चुनाव में पहली बार महिला अधिवक्ताओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. 23 में से 5 पदों पर महिला अधिवक्ता चुनी जाएंगी. इसके अलावा दो पदों पर महिला अधिवक्ताओं को को-ऑप्ट किया जाएगा. इस तरह 25 सदस्यों में से पहली बार 7 सदस्य महिलाएं होंगी. यही कारण है कि इस बार 57 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

चुनाव में नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. मतदान शुरू होने से 36 घंटे पहले प्रचार बंद कर दिया गया है. मतदान केंद्र में केवल अधिकृत मतदाता ही प्रवेश कर सकेंगे. मोबाइल, कैमरा, स्कैनर और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

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निर्वाचन आचार संहिता के तहत मतदान केंद्र के 200 गज के दायरे में किसी भी तरह का प्रचार प्रतिबंधित रहेगा. प्रत्याशी और उनके समर्थक वोट मांगने, पर्चे बांटने, नारे लगाने, बैनर लगाने या मतदाताओं को प्रभावित करने जैसी गतिविधियां नहीं कर सकेंगे.