अजमेर: पिता की पीट-पीटकर हत्या करने वाली बेटी को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

राजस्थान के अजमेर में छह साल पुराने हत्या मामले में अदालत का बड़ा फैसला आया है. अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या करने वाली बेटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 

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पिता की हत्या करने वाली बेटी को आजीवन कारावास की सजा हुई.

Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर जिले के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में सामने आए एक सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है. एससी एसटी न्यायालय ने अपने ही पिता की पीट पीटकर हत्या करने वाली बेटी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

घरेलू विवाद की आड़ में की गई क्रूर वारदात

यह मामला छह साल पुराना है. मृतक की पहचान अशोक कुमार दुबे के रूप में हुई थी. जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद के चलते बेटी रागिनी दुबे ने अपने पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 19 गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे जिससे यह साफ हुआ कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई.

एफएसएल रिपोर्ट ने मजबूत किया केस

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों और 45 महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अदालत में पेश किया. एफएसएल रिपोर्ट इस केस की सबसे मजबूत कड़ी साबित हुई. जांच में यह पुष्टि हुई कि आरोपी रागिनी दुबे की पेंट पर उसके पिता का खून लगा हुआ था. घर की सफाई किए जाने के बावजूद दीवारों और फर्श पर खून के अवशेष मिले जिससे सबूत मिटाने की कोशिश उजागर हुई.

भ्रम फैलाने की कोशिश भी आई सामने

विशेष लोक अभियोजक पंकज जैन ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर से घसीटकर बाहर फेंक दिया. इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन यामिनी दुबे को व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर कहा कि पिता नशे की हालत में सड़क पर पड़े हैं. जब बहन मौके पर पहुंची तो पिता मृत अवस्था में मिले.

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बहन की रिपोर्ट से खुला पूरा मामला

बड़ी बहन यामिनी दुबे ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज कराया. पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और गहन जांच के आधार पर आरोप पत्र पेश किया. लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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