Rajasthan News: करौली जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन वरिष्ठ सहायक इमरान खान को निलंबित कर दिया गया है. उसके विरुद्ध यौन उत्पीड़न (सेक्सुअल हैरेसमेंट) सहित विभिन्न गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थीं. इन शिकायतों के आधार पर पहले उन्हें एपीओ (Awaiting Posting Order) किया गया था, और अब स्वास्थ्य विभाग ने उसके निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं.
बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा
राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक राकेश कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान इमरान खान का मुख्यालय जयपुर स्थित चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय रहेगा. इस दौरान वह बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा.
स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह कार्रवाई विभागीय आचरण नियमों और शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए की गई है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, शिकायतों की जांच के दौरान कई तथ्य सामने आए, जिसके आधार पर यह कठोर निर्णय लिया गया है.
आदेश की कॉपी
अभी जारी रहेगी जांच
उल्लेखनीय है कि सरकारी कार्यालयों में कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक प्राथमिकता है. इस मामले में विभाग की त्वरित और सख्त कार्रवाई इसे साबित करती है. अब यह देखना होगा कि आगे की जांच में और क्या तथ्य सामने आते हैं और इमरान खान पर क्या अंतिम निर्णय लिया जाता है.
यह भी पढ़ें - 'अभी दिल्ली से पर्ची नहीं आई', डोटासरा का तंज़ ; बेनीवाल बोले- SI भर्ती रद्द नहीं तो पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन