पानी का बिल जमा नहीं किया तो संपत्ति होगी जब्त, बाड़मेर में बकाया वसूलने पर जलदाय विभाग का आदेश

बाड़मेर जिले में जलदाय विभाग ने बकाया बिल की राशि को वसूलने के लिए आदेश जारी कर दिया है. जिसके तरह यदि किसी ने 11 नबम्बर तक बिल नहीं दिया तो उसकि संपत्ति जब्त कर ली जाएगी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में जलदाय विभाग ने उपभोक्ताओं से बाकी 8 करोड़ के पानी के बिलों की राशि वसूलने के लिए एक आदेश जारी किया है. यह आदेश जारी होने के बाद से ही लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है. जलदाय विभाग 11 नवंबर से जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से पानी के बिल जमा नहीं करवाए हैं, उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई करेगा. इसके लिए उपभोक्ताओं को नोटिस भी दिया जाएगा. 

बिल नहीं दिया तो संपत्ति होगी जब्त

इस नोटिस में तय तारीख में बाकी बिल जमा करने का समय दिया जाएगा. इसके बाद यदि उपभोक्ता बिल जमा नहीं करवाता है तो जिस प्लॉट मकान या परिसर में उसने पानी का कनेक्शन लिया है, वो संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी. दरअसल बाड़मेर शहर में जलदाय विभाग के पानी के बिलों की करीब 8 करोड़ रुपए की राशि बाकी है. इसी की वसूली को लेकर ये पूरी कार्रवाई की जाएगी. जलदाय विभाग के शहर में भर करीब 33 हजार उपभोक्ता हैं. 

11 नवंबर से शुरू होगी कार्रवाई

बाड़मेर जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता हज़ारीराम बालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि जलदाय विभाग द्वारा प्रदेशभर में बकाया बिल राशि की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत बाड़मेर में भी उपभोक्ताओं से बाकी पानी के बिलों की राशि की वसूली के लिए कार्रवाई 11 नवंबर से शुरू की जाएगी. जिसके तहत 5 लाख से ज्यादा की वसूली के लिए जिले के अधीक्षण अभियंता को जिम्मेदारी दी गई है. 

अधिकारियों को दिए निर्देश

वहीं 1-5 लाख तक की राशि के लिए अधिशासी अभियंता और 1 लाख से कम राशि के बिलों की वसूली के लिए उपखंड के सहायक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई. जिसको लेकर उपभोक्ताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं. नोटिस की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध जलदाय विभाग द्वारा संपति जब्त करने की कार्रवाई 11 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें- प्रशासन की बड़ी लापरवाही, 6 दिन से पानी देखने को तरस रहे लोगों का टूटा सब्र, सड़क पर लगाया जाम