Bhilwara Bhatti incident: कोर्ट ने दो सगे भाइयों कालू और कान्हा को दोषी करार दिया. पीड़िता के माता-पिता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि 7 आरोपी जो बरी हुए हैं उन्हें भी फांसी की सजा दिलाकर रहेंगे. इसके लिए ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे.
9 महीने पहले किशोरी से किया था गैंगरेप
लवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 को एक किशोरी खेत पर बकरियां चराने गई थीं. उसी दौरान वहां पर टपरिया बनाकर रहने वाले दो सगे भाई कालू और कान्हा ने उससे गैंगरेप किया. इसके बद उसे कोयले की भट्टी में डालकर जिंदा जला दिया था. पुलिस किशोरी को कोयले की भट्टी से बालिका का अधजला शव मिला था.
पुलिस ने 9 को आरोपी बनाया था
पुलिस ने 9 को आरोपी बनाया था. कोर्ट ने इस केस के 7 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कालू और कान्हा को दोषी माना. 9 महीने बाद सोमवार यानी 20 मई को फांसी की सजा सुनाया. विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह कृष्णावत में दावा किया कि वह दो दिन में कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलते ही अध्ययन करके हाईकोर्ट में अपील की तैयारी शुरू कर देंगे.
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने फैसले का किया स्वागत
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने दोषियों को मृत्युदंड की सजा के फैसले को स्वागत योग्य बताया है. उन्होंने यह भी कहा, "केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस केस को लिया था. उस समय मामले की जांच के लिए एडीजी क्राइम को घटनास्थल पर भेजा गया था. 10 महीने पहले उनकी सरकार ने इस घटना के आरोपियों पर कार्रवाई कर गिरफ्तारी की गई थी. तकरीब एक महीने में ही इस केस की चार्जशीट दायर कर दी गई थी. जिसके बाद सोमवार यानी आज ही इन दोषियों को सजा सुनाई गई हैं."