Sarpanch Election In Rajasthan: राजस्थान पंचायती राज विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए जिला कलेक्टरों के अधिकारों में बदलाव किया है. जिसके मुताबिक़, अब जिला कलेक्टर सरपंच प्रशासकों को नहीं हटा सकेंगे. हालांकि उन्हें नियुक्त करने का अधिकार अभी भी कलेक्टर के पास ही रहेगा, लेकिन किसी सरपंच को प्रशासक पद से हटाने से पहले कलेक्टर को सरकार से अनुमति लेनी होगी. इससे पहले, कलेक्टरों के पास सरपंचों को प्रशासक पद से हटाने का अधिकार था.
सरपंच नहीं तो उपसरपंच या पंच बनेगा प्रशासक
आदेश में यह भी कहा गया है कि सरपंच को हटाने की स्थिति में उप सरपंच को प्रशासक बनाया जाएगा. अगर उप सरपंच का पद भी खाली होता है तो किसी पंच को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा. इससे पहले सरकार के प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसमें याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को प्रशासक नहीं बनाया जा सकता केवल सरकारी अधिकारी को ही यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए.
कोर्ट ने पूछा था था- आखिर पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे
हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांग चुका है और अदालत ने पंचायत चुनावों को लेकर भी सरकार से स्पष्टीकरण देने को कहा है. इसके बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे. सरकार को इस संबंध में इसी हफ्ते जवाब पेश करना होगा.
जनवरी में होने थे चुनाव, लागू हुआ एमपी मॉडल
राजस्थान सरकार ने जनवरी 2025 में चुनाव कराने के बजाय 6,759 ग्राम पंचायतों के लिए निवर्तमान सरपंचों को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया था. इसके अलावा हर पंचायत स्तर पर एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया था जिसमें उपसरपंच और वार्ड सदस्य शामिल थे. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग ने 16 जनवरी को अधिसूचना जारी की थी.
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