Rajasthan News: काला हिरण शिकार मामले (1998 Blackbuck Poaching Case) में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की किस्मत का फैसला आज जोधपुर हाईकोर्ट (Jodhpur High Court) में हो सकता है. आज इस चर्चित मामले से जुड़ी दो अहम अपीलों पर एक साथ सुनवाई हो रही है. पहली, सलमान खान की अपील, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 5 साल की सजा को चुनौती दी है. दूसरी, राज्य सरकार की 'लीव टू अपील' (अपील की अनुमति के लिए याचिका), जिसमें सह-अभियुक्त सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है.
हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप शाह की अदालत में आज इस केस को लेकर गहमा-गहमी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों अपीलों को एक साथ लिस्टेड करने का आदेश दिया था, ताकि मामले के सभी पहलुओं पर एक ही बार में सुनवाई हो सके. आज कोर्ट में होने वाली बहस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि आज की सुनवाई से यह तय हो सकता है कि क्या सलमान खान को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी?
क्या है 25 साल पुराना 'काला हिरण शिकार' मामला?
यह मामला लगभग 25 साल पुराना है. घटना 1-2 अक्टूबर 1998 की है, जब फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया गया था. आरोप लगे कि सलमान खान ने ही इन हिरणों का शिकार किया था, जबकि अन्य अभिनेता और अभिनेत्री उस समय उनके साथ थे. इस घटना के बाद, सलमान खान और उनके सह-कलाकारों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया.
2018 में सजा सुनाई गई, 2 दिन बाद जमानत मिल गई
लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद, 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को इस मामले में दोषी ठहराया और 5 साल कैद की सजा सुनाई. हालांकि, सबूतों के अभाव में सह-अभियुक्तों- सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह- को बरी कर दिया गया था. सलमान खान को दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें तुरंत जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था, लेकिन दो दिन बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी.
हाईकोर्ट में क्यों हो रही है दो अपीलों पर सुनवाई?
निचली अदालत के फैसले के बाद, इस मामले में दो अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गईं.
सलमान खान की अपील: दोषी ठहराए जाने और 5 साल की सजा के फैसले को चुनौती देते हुए सलमान खान ने हाईकोर्ट में अपील दायर की. उनकी अपील में कहा गया है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और निचली अदालत का फैसला दोषपूर्ण है.
राज्य सरकार की 'लीव टू अपील': सलमान खान को सजा मिलने के बाद भी राज्य सरकार इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी कि अन्य सभी आरोपी बरी हो गए हैं. राज्य सरकार ने उनके बरी होने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में 'लीव टू अपील' दायर की. इसका मतलब है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट से यह अनुमति मांग रही है कि वह बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील दायर कर सके.
आज की सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील अपने-अपने तर्क पेश करेंगे. सलमान खान के वकील यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि निचली अदालत का फैसला गलत था, जबकि राज्य सरकार के वकील यह कहेंगे कि सलमान की सजा सही है और अन्य आरोपियों को भी बरी नहीं किया जाना चाहिए था. आज की सुनवाई के बाद कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुना सकता है या अगली तारीख भी दे सकता है.
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