राजस्थान लोक सेवा आयोग के इन 5 परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का मौका, मई महीने में होगी परीक्षा

ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है. परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे.

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RPSC Exam Application Amendment: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने मई महीने में होने वाले विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन में संशोधन का मौका अभ्यर्थियों को दिया गया है. आयोग सचिव ने बताया कि भूवैज्ञानिक एवं सहायक खनि अभियंता (खान एवं भूविज्ञान विभाग) परीक्षा, 2024 का आयोजन दिनांक 7 मई 2025 को, सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) परीक्षा, 2024 (09 विषय) का आयोजन 12 मई से 16 मई 2025 तक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (गृह विभाग) परीक्षा, 2024 (08 विषय) का आयोजन 12 मई से 16 मई 2025 तक एवं जनसम्पर्क अधिकारी (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग) परीक्षा, 2024 का आयोजन दिनांक 17 मई 2025 को करवाया जाना प्रस्तावित है.

19 मार्च से 25 मार्च तक मौका

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षाओं के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों अनुसार 19 मार्च से 25 मार्च 2025 तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया जा रहा है. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

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ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है. परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे. विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगीं. ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगें.

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ऑनलाइन संशोधन के लिए क्या है शुल्क और प्रक्रिया

संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी को ई-मित्र/ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा. आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in  पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल  का चयन कर संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा. इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा फोन नंबर 9352323625 और 7340557555 पर भी संपर्क किया जा सकता है.

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वांछित अहर्ता न होने पर भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पर होगी कार्रवाई

निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव धारित नहीं होने के उपरांत भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत एवं आयोग की आगामी भर्ती प्रक्रिया से वंचित करने की कार्यवाही की जा सकती है. ऐसे अभ्यर्थी भी उक्त अवधि के दौरान अपना ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित कर सकते हैं. इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विदड्रा बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित किया जा सकता है.

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