रिश्वत लेने पर डाक सहायक को CBI कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, 6000 रुपये घूस लेते समय हुई थी गिरफ्तारी

शिकायतकर्ता का आरोप था कि डाक सहायक पारासर ने उसके ऐप्पल मोबाइल फोन वाले पार्सल को जारी करने के लिए 6,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
जयपुर:

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने घूसखोरी के जुर्म में जयपुर के जीपीओ कार्यालय के तत्कालीन डाक सहायक को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश ने दोषी अजय कुमार पारासर पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

डाक सहायक पर 6 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) पर जारी एक बयान के अनुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एक शिकायत के आधार पर पारासर के विरूद्ध अगस्त 2018 को मामला दर्ज किया था. शिकायतकर्ता का आरोप था कि प्रधान डाक घर (जीपीओ) में तत्कालीन डाक सहायक पारासर ने उसके ऐप्पल मोबाइल फोन वाले पार्सल को जारी करने के लिए 6,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है.

CBI ने बिछाया जाल आरोपी गिरफ्तार

शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को 6000 रुपये की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने के दौरान पकड़ा लिया. सीबीआई ने विशेष अदालत के समक्ष छह फरवरी 2019 को पारासर के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.

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