राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियमों से जुड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के वाहन चालकों के पदनाम में एकरूपता लाते हुए शैक्षणिक योग्यता के सेवा नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

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भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)

Rajasthan News: शनिवार को राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी है. सरकार के इस फैसले से आने वाले समय में वाहन चालकों की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा एवं वाहन चलाने की क्षमता की जांच परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा. 

बोर्ड के सेवा नियमों के निर्धारण की खुली राह

सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (राजपत्रित) सेवा नियम, 2024 एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2024 को मंजूरी दी है. इसके अलावा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाएं (सामान्य पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री के इस फैसले से बोर्ड के सेवा नियमों के निर्धारण की राह खुलने के साथ ही बोर्ड के कार्मिक संवर्ग के चयन में सुगमता आएगी. 

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वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के सशक्त एवं स्वतंत्र होने से पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी. बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गठित होने के साथ ही पिछले 10 वर्षों में बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के लिए सेवा नियम नहीं बनाये गए, जिससे पदों की स्वीकृति, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता एवं वेतन भत्तों के निर्धारण आदि के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे थे.

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बोर्ड के माध्यम से वाहन चालकों की हो सकेगी भर्ती 

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के वाहन चालकों के पदनाम में एकरूपता लाते हुए शैक्षणिक योग्यता के सेवा नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस संबंध में वाहन चालक पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को आठवीं कक्षा से बढ़ाते हुए 10वीं कक्षा या समकक्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है. भजनलाल सरकार के इस फैसले से आने वाले समय में वाहन चालकों की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा एवं वाहन चलाने की क्षमता की जांच परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा. 

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