मां की हत्या करने वाले बेटे को कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा, उम्रकैद के साथ देने होंगे 1 लाख रुपये

Didwana: मां की हत्या करने वाले हत्यारे बेटे पर कोर्ट ने उम्रकैद के साथ एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास मिलेगा.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan News: राजस्थान के डीडवाना जिले के मारोठ थाना क्षेत्र में 1 साल पहले अपनी मां की निर्ममता से हत्या करने वाले एक कलयुगी बेटे को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. कुचामन के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने फैसला सुनाते हुए हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है.

ADJ कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था मामला

अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया कि महिला प्रेम कंवर और उसका पुत्र राजेंद्र सिंह उर्फ राजू अपने घर में साथ रहते थे. इसी दौरान 21 फरवरी 2024 की आधी रात को राजेंद्र सिंह ने अपनी मां प्रेम कंवर की लकड़ियों से पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर दी. इस मामले में मारोठ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ नावां के ACJM न्यायालय में चालान पेश किया, जहां से इस मामले को कुचामन स्थित एडीजे कोर्ट में ट्रांसफर किया गया.

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1 साल का जुर्माना न देने पर बढ़ जाएगी 2 साल की सजा

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए, वहीं 46 दस्तावेज प्रस्तुत किए. पूरी बहस सुनने और तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने आरोपी राजेंद्र सिंह उर्फ राजू को अपनी मां की हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उसे एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया. साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर राजेंद्र सिंह को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया.

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