DISCOM सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने मागी 1.5 लाख की रिश्वत, कोर्ट ने दी 3 साल की सजा और लगाया 50 हजार का जुर्माना

DISCOM के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को रिश्वत मामले कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. इंजीनियर ने 1.5 लाख रुपये का रिश्वत लेते पकड़ा गया था.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

Rajasthan News: राजस्थान में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DISCOM) के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को रिश्वत मामले कोर्ट ने सजा सुनाई है. इंजीनियर ने 1.5 लाख रुपये की रिश्वत ली थी. जिसके बाद वह दोषी पाया गया. इसके बाद कोर्ट ने उसे 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला जोधपुर का है. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता (सिविल) प्रकाशचंद जैन को तीन साल की सजा सुनाई गई है.

1.70 लाख रूपये रिश्वत की मांग

आरोपी इंजीनियर प्रकाशचंद जैन ने 24 जुलाई 2014 को लोक सेवक की हैसियत से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में अधीक्षण अभियंता (सिविल) पद पर कार्यरत रहते हुए परिवादी मुरलीधर पंचार से उसकी फर्म पंचार बिल्डर्स श्री विजयनगर द्वारा अधीक्षण अभियंता जोधपुर डिस्काम जोधपुर के अन्तर्गत विभिन्न कार्य किये, उनका एक बिल 33 केवी. उप चौकी भवन व चारदीवारी निर्माण कुलचंद की 11 लाख 17 हजार रूपये के बिल पास करने की एवज में 1.70 लाख रूपये रिश्वत की मांग करने एवं मांग सत्यापन के रोज 1.50 लाख रूपये मांग करने की पुष्टि हुई.

Advertisement

ACB ने पेश किये साक्ष्य

प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से कुल 19 गवाह पेश किये गये तथा अभियोजन की तरफ से 51 दस्तावेज व 06 आर्टिक्ल पेश किये गये। ACB के सहायक निदेशक दिनेश तिवाड़ी जोधपुर द्वारा पेश दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य तथा उनके तर्कों से सहमत होते हुए विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर मधुसूदन मिश्रा ने अपराध संख्या 399/2014, मुकदमा संख्या 35/21 सरकार बनाम प्रकाशचंद जैन मीरपुरा बाड़मेर तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (सिविल). जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर का निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त प्रकाशचंद जैन को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए धारा 7 पी०सी०एक्ट 1988 में 3 वर्ष का साधारण कारावास और 50,000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया. वहीं अर्थदण्ड नहीं देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

Advertisement

यह भी पढ़ेंः सेवन वंडर पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद राजस्थान सरकार को मिला 6 महीने का समय

Advertisement

यह वीडियो भी देखेंः