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सेवन वंडर पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद राजस्थान सरकार को मिला 6 महीने का समय

अजमेर में अन्नासागर झील के पास बने सेवन वंडर की संरचनाओं को हटाने पर तत्काल रोक लगा दी गई है. लेकिन सरकार को 6 महीने का समय दिया गया है.

सेवन वंडर पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद राजस्थान सरकार को मिला 6 महीने का समय
अजमेर सेवन वंडर

Annasagar Lake Seven Wonders: हाल ही में अजमेर में अन्नासागर झील के पास बने सेवन वंडर की संरचनाओं को हटाने के लिए यहां पर बुलडोजर चला था. NGT की नोटिस के बाद सेवन वंडर पर कार्रवाई शुरू की गई थी. वहीं जब राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार आदेश अनुपालन के लिए 6 महीने का समय दिया है. यानी सेवन वंडर पर तत्काल बुलडोजर नहीं चलाई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 मार्च) को राजस्थान सरकार को अजमेर स्थित अन्नासागर झील के आसपास बनी सेवन वंडर संरचनाओं को हटाने या स्थानांतरित करने के लिए छह महीने का समय दिया है. अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि क्या अजमेर में अधिक वेटलैंड विकसित किए जा सकते हैं.

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए सरकार को यह समय दिया. इस दौरान मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित हुए और सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी.

फूड कोर्ट और अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया जारी

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि फूड कोर्ट और अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

  • लवकुश उद्यान में स्थित फूड कोर्ट पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है.
  • सेवन वंडर पार्क में बनी संरचनाओं में से एक को हटा दिया गया है, जबकि शेष को स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी गई है.
  • सरकार का कहना है कि इन संरचनाओं को झील के पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए पुनर्स्थापित किया जाएगा.

अन्नासागर को वेटलैंड घोषित करने की तैयारी

राज्य सरकार ने अन्नासागर झील को वेटलैंड घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत होगी. इसके लिए एक समिति गठित की गई है, जो छह महीने में विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी.

गांधी स्मृति उद्यान और पटेल स्टेडियम पर अगली सुनवाई 7 अप्रैल को

सरकार ने अदालत को बताया कि गांधी स्मृति उद्यान में बनी पगडंडी को हरित क्षेत्र में बदला जाएगा और यह काम दो महीने में पूरा हो जाएगा. वहीं, पटेल स्टेडियम में बने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सार्वजनिक उपयोग के लिए है.

पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

  • झील की जल गुणवत्ता सुधारने के लिए 4 एयरेटर्स और 8 फव्वारे लगाए गए हैं.
  • प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ाने के लिए मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) की एक टीम को संरक्षण उपायों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया है.

NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

यह मामला 2023 में तब शुरू हुआ जब राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने अन्नासागर झील के आसपास अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन अब अदालत ने सरकार को छह महीने के भीतर अनुपालन करने का निर्देश दिया है.

क्या होगा अगला कदम?

अब राजस्थान सरकार को यह तय करना होगा कि सेवन वंडर संरचनाओं को कहां स्थानांतरित किया जाए, या उन्हें ध्वस्त किया जाए. 7 अप्रैल को गांधी स्मृति उद्यान, पटेल स्टेडियम और अन्य संरचनाओं को लेकर अगली सुनवाई होगी, जिसमें सरकार को और स्पष्टीकरण देने होंगे.

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