Rajasthan: शादी में लिया दहेज, नौकरी के वक्त बोला 'झूठ', पत्नी की शिकायत पर झालावाड़ के लेक्चरर सस्पेंड

Rajasthan News: राजस्थान शिक्षा विभाग में फेक एफिडेविट जमा कराने के लिए लेक्चरर दीपक कुमार शर्मा को सस्पेंड कर दिया. बीकानेर डायरेक्टर ने यह आदेश शुरुआती जांच के बाद जारी किया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
Meta (AI)

Rajasthan Government Teacher Suspension: राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक के जरिए झूठा हलफनामा दायर करने पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है. सरकारी नौकरी में 'झूठा' शपथ पत्र देने पर विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है. मामला झालावाड़ भवानी मंडी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (राउमावि), बनी का है. जहां राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता के पद पर दीपक कुमार शर्मा कार्यरत थे.

नियुक्ति के समय शपथ पत्र दिया था झूठा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी ने 2 मार्च 2024 में अपनी प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था. इस पत्र में उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अपनी शादी के समय किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया था. 

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पत्नी की शिकायत ने खोली पोल 

बता दें कि व्याख्याता ने नौकरी ज्वाइन करते समय शपथ पत्र में दाखिल किया था, जिसमें बताया कि उसकी शादी 3 मई 2023 कोवंदना शर्मा के साथ हुई थी. उसने अपने विवाह में  किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया था. जबकि व्याख्याता के खिलाफ उनकी पत्नी ने 10 जुलाई 2025 को को कुण्डेरा थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया हुआ है.  जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है.

शिक्षक का निलंबन पत्र

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तत्काल प्रभाव से शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड

इस बात की जानकारी जब विभाग के हाथ लगी तो प्राथमिक जांच में भी प्रथम दृष्टया व्याख्याता द्वारा दहेज प्राप्त करना पाया गया है. इस पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने व्याख्याता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही जांच के दौरान की अवधि के दौरान वह  मुख्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, चूरू में अपनी सेवाएं देंगे. 

कर्मचारियों में मचा हड़कंप

इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग के उन कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है जिन्होंने नियुक्ति के समय इसी तरह के औपचारिक शपथ पत्र दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकारी सेवा में नैतिकता और सत्यनिष्ठा से समझौता नहीं किया जाएगा.

 सरकारी नौकरी के समय देना होता है शपथ पत्र

बता दें कि राजस्थान सरकार की सरकारी नौकरी (जैसे सफाई कर्मचारी, शिक्षक, या RPSC/RSSB के जरिए आयोजित परीक्षाएं) में नियुक्ति के समय विवाह/दहेज का शपथ पत्र (Dowry Affidavit) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है. यह शपथ पत्र राजस्थान दहेज प्रतिषेध नियम, 2004 के अंतर्गत मांगा जाता है.

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