9वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, भरना होगा 1 लाख 65 हजार रुपए जुर्माना

पिता की शिकायत पर मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नाबालिग पीड़िता की तलाश शुरू की और पीड़िता को अहमदाबाद में खंडहर बन चुके एक घर से बरामद किया था.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने 9वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं. स्पेशल पोक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि गत 16 अगस्त 2022 को नाबालिग पीड़िता के पिता की ओर से सागवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. 

मंगलवार को मामले में सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया. सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि कोर्ट ने दोषी कमलेश पुत्र हकरा को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई और दोषी पर 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

रिपोर्ट के मुताबिक गत 15 अगस्त 2022 को पीड़िता स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम में स्कूल जाने का कहकर गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी. काफी खोजबीन के बाद जब पीड़िता को कोई पता नही लगा, तो पुलिस ने स्थानीय थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. कोर्ट द्वारा दुष्कर्म में दोषी ठहराए गए कमलेश पुत्र हकरा निवासी गामड़ा चारणिया ने पीड़िता को पत्नी बनाने की नियत से बहला फुसलाकर भगा लेकर गया था.

पिता की शिकायत पर मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नाबालिग पीड़िता की तलाश शुरू की और पीड़िता को अहमदाबाद में खंडहर बन चुके एक घर से बरामद किया था. पीड़िता को रिकवर करने के बाद पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई. मेडिकल मे नाबालिग के साथ रेप की पुष्टि के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल किया.

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