नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 2 लाख 70 हजार का लगा जुर्माना

15 वर्षीय बेटी घरेलु सामान लेने घर से निकली जो वापस नहीं आई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और नाबालिग को अहमदाबाद से दस्तयाब किया.

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(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Dungarpur Minor Girl Rape: राजस्थान में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामाने आया. जिसकी निंदा पूरा राजस्थान में हुई. राजस्थान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया. अब कोर्ट ने उसे कड़ी सजा सुनाई है. बता दें कि डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 2 लाख 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

सामान लेने गई लड़की का किया अपहरण

डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की धम्बोला थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने थाने में एक रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था की वह और उसकी पत्नी अहमदाबाद में मजदूरी का काम करते हैं. घर पर उसके माता-पिता 15 वर्षीय बेटी और 3 छोटे बच्चे रहते हैं. 2 सितम्बर 2022 को उसकी 15 वर्षीय बेटी घरेलु सामान लेने घर से निकली जो वापस नहीं आई. सुचना मिलने पर वह घर आया और बेटी की तलाश की. लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा. बाद में पता चला की मालखोलडा निवासी मुकेश उसकी बेटी का अपहरण करके ले गया है. 

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कोर्ट ने सुनाई सजा

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 9 नवम्बर 2022 को नाबालिग को अहमदाबाद से दस्तयाब किया. नाबालिग ने बताया की मुकेश उसका अपहरण करके ले गया था और एक माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया. जिस पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया. वहीं अनुसन्धान पूरा करने के बाद पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी मुकेश को दोषी करार दिया. वहीं कोर्ट ने दोषी को शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 2 लाख 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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