चार किस्तों में फीस, फ्री नोट्स...संशोधित कोचिंग बिल में घटा जुर्माना, 2 लाख से किया गया 50 हज़ार  

कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण का गठन होगा. जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनेगी, जिसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी जाएंगी. हर जिले में 24 घंटे संचालित होने वाला कॉल सेंटर और शिकायत निवारण समिति होगी.

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Rajasthan Coaching Regulation Bill: राजस्थान सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए लाए जा रहे राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं. सरकार ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माने की राशि घटा दी है लेकिन नियमों को पहले से अधिक कड़ा बना दिया है. मानसून सत्र में तीन से चार सितंबर को यह बिल विधानसभा से पारित हो सकता है . पहले वाले बिल में पहली बार नियम उल्लंघन पर 2 लाख रुपये और दूसरी बार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना था जिसे घटाकर 50 हजार और 2 लाख रुपये कर दिया गया है.

100 या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान ही इस बिल के दायरे में

बार-बार उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और बकाया राशि वसूलने के लिए संपत्ति तक जब्त की जा सकेगी. नए प्रावधानों के अनुसार 100 या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान ही इस बिल के दायरे में आएंगे. 100 से कम छात्रों वाले संस्थानों को रजिस्ट्रेशन और बिल की अन्य औपचारिकताओं से छूट रहेगी. हर ब्रांच को अलग कोचिंग संस्थान माना जाएगा और प्रत्येक तीन साल में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण अनिवार्य होगा.

अब एकमुश्त फीस नहीं ले सकेंगे

बिल में छात्रों को राहत देने वाले कई प्रावधान भी जोड़े गए हैं. कोचिंग संस्थान अब एकमुश्त फीस नहीं ले सकेंगे. फीस चार किस्तों में जमा करानी होगी. बीच में पढ़ाई छोड़ने पर दस दिन के भीतर फीस वापस करनी होगी. हॉस्टल फीस का शेष हिस्सा भी लौटाना अनिवार्य होगा. साथ ही छात्रों को नोट्स और स्टडी मटेरियल निशुल्क उपलब्ध कराना होगा.

निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण का गठन होगा

कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण का गठन होगा. जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनेगी, जिसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी जाएंगी. हर जिले में 24 घंटे संचालित होने वाला कॉल सेंटर और शिकायत निवारण समिति होगी.

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यह समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी कोचिंग संस्थान में सरकारी स्कूल या कॉलेज के शिक्षक पढ़ाई न कराएं. बिल में छात्रों की सुरक्षा और काउंसलिंग पर विशेष जोर दिया गया है. संस्थानों को काउंसलिंग सेशन आयोजित करने होंगे और हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे तथा अन्य सुरक्षा उपाय अनिवार्य होंगे.

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