लोन देने वाली फाइनेंस कंपनियां पैसे की वसूली के लिए फोन कर लोगों को तरह-तरह की धमकी देती हैं. लेकिन कई बार उनकी धमकियां उल्टे उन्हें ही मुश्किलों में फंसा देती है. एक ऐसा ही मामला राजस्थान से सामने आया है. जहां सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को बीते कई दिनों से एक फाइनेंस कंपनी की महिला कर्मचारी लोनवसूली के लिए फोन कर धमकी दे रही थी. फोन पर सांसद पर पैसे चुकाने की धमकी दी जा रही थी. उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था. ऐसे में अब सांसद ने पुलिस से मामले की शिकायत कर दी है.
दरअसल सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती को फोन करके एक वित्त कंपनी की महिला कर्मचारी ने कथित तौर पर ना केवल धमकी दी और बल्कि उनके प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इस मामले में पुलिस ने सांसद के हवाले से की गई शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है.
इस संबंध में सांसद के सहायक महेन्द्र कुमार की ओर से सीकर के दादिया थाने में मामला दर्ज करवाया गया है. दादिया थाने के सहायक उपनिरीक्षक रामावतार ने बताया कि सांसद की ओर से इस संबंध में बुधवार शाम को मोबाइल नंबर का ब्योरा दिया गया और मामला दर्ज करवाया गया है.
दर्ज शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरदस्ती वसूली), 506 (आपराधिक धमकी), 504 (जानबूझकर किसी व्यक्ति को उकसाने के लिए या किसी का अपमान करने के लिए) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.
गुरुग्राम की प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से आए फोन
उन्होंने बताया कि दर्ज शिकायत के अनुसार गुरुग्राम की फाइनेंस कंपनी लक्ष्मी फाइनेंस कंपनी की ओर किसी महिला ने वसूली के लिये फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर सांसद को धमकी दी है। दर्ज शिकायत के अनुसार सांसद को किसी लोन लेने वाला का गारंटर बताकर उनसे वसूली की बात कही गई.
सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि वो किसी के गारंटर नहीं हैं और उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी है. इस तरह से जो फाइनेंस कंपनी जालसाजी करती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. अब देखना है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है.
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