SI भर्ती पर राजस्थान हाईकोर्ट में होगा निर्णय? अंतिम फैसला लेने के लिए सरकार की डेडलाइन खत्म

Rajasthan: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 26 मई की समयसीमा देते हुए स्पष्ट किया था कि अगर इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है.

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Hearing in Rajasthan High Court on SI Recruitment-2021: राजस्थान में एसआई भर्ती-2021 पर हाईकोर्ट में आज (26 मई) सुनवाई होगी. राज्य सरकार को इस सुनवाई में अपना पक्ष रखना होगा. हाईकोर्ट ने किसी भी फैसले के लिए 26 मई तक का समय दिया था. समयसीमा देने के साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अगर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तो प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों और जिम्मेदार पक्षों को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि 26 मई के बाद यदि कोई निर्णय नहीं आता है तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है. इसकी सीधी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और विभाग पर होगी.

21 मई की बैठक में नहीं हुआ फैसला

सरकार ने अब कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक 21 मई को बुलाई थी. माना जा रहा था कि इस बैठक में एसआई भर्ती पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है. लेकिन कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपने की बात कह दी. मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा था, "यदि जरूरत पड़ी तो एक और बैठक बुलाई जा सकती है, अन्यथा मौजूदा निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी."

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राज्यभर में हो रहे हैं प्रदर्शन

वहीं, भर्ती रद्द करने और यथावत रखने की मांग पर प्रदर्शन जारी है. आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कल (25 मई) को जयपुर में महारैली करके भर्ती रद्द करने की मांग उठाई थी. भीषण गर्मी में हजारों की तादाद में युवा सभास्थल पर पहुंचे. वहीं, भर्ती यथावत रखने के लिए कई समाज-संगठनों ने सरकार को पत्र भी लिखे हैं. 

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अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के बैनर तले चयनित अभ्यर्थी और उनके परिजन भी मांग कर रहे हैं कि SI भर्ती को निरस्त करने की बजाय यथावत रखा जाए. उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए. 

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