राजस्थान में पानी पर जुर्माना! पहले 1000 फिर हर दिन 50 रुपये वसूले जाएंगे

जलदाय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, पानी के घरेलू कनेक्शन को लेकर नए नियम लागू किये गए हैं. पहले राजस्थान में पानी के दुरुपयोग पर नियम लागू नहीं थे.

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Fine on water in Rajasthan: राजस्थान में पानी की किल्लत काफी ज्यादा है, जहां पीने की पानी की सबसे ज्यादा मारामारी है. सरकार राजस्थान में पानी की आपूर्ति के लिए कई कदम उठाए हैं. लेकिन भीषण गर्मियों में राजस्थान के लोगों के लिए पानी के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है. वहीं पीने के पानी को लेकर प्रदेश के लगभग जिलों में बुरा हाल है. हालांकि, पीने के पानी का गलत इस्तेमाल भी आपूर्ति पूरी नहीं होने का कारण बताया जाता है. ऐसे में सरकार ने राजस्थान में पानी पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है. इसके लिए बाकायदा जलदाय विभाग (Rajasthan Department of Water Resources) के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत अब पानी बर्बाद करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है.

जलदाय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, पानी के घरेलू कनेक्शन को लेकर नए नियम लागू किये गए हैं. पहले राजस्थान में पानी के दुरुपयोग पर नियम लागू नहीं थे. इस वजह से लोग पानी को अनावश्यक खर्च कर रहे थे. लेकिन अब इस पर जुर्माना लगाने की तैयारी की गई है. इसमें पानी की लीकेज पर भी जुर्माना लेने का नियम बनाया गया है.

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1000 रुपये से लेकर 50 रुपये रोजाना लगेगा जुर्माना

राजस्थान जलदाय विभाग द्वारा पानी की लीकेज से लेकर घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक इस्तेमाल पर जुर्माना और प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. घरेलू पानी को व्यर्थ बहाने पर जलदाय विभाग ने नियम बनाएं हैं जिसमें पानी को बेवजह बहाने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार चेतावनी की तौर पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. इसके बाद भी पानी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है तो प्रति दिन 50 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा. इसके बाद भी पानी का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा.

घरेलू पानी के कनेक्शन पर न करें यह काम

जलदाय विभाग के मुताबिक, घरेलू पानी सप्लाई के जरीए पीने, नहाने, बर्तन और कपड़े धोने के काम में लाया जा सकेगा. लेकिन अगर इसका इस्तेमाल घर के उद्यानों, सिचाई कार्य, भवन निर्माण, सार्वजनिक फव्वारे, स्विमिंग पूल, सजावटी कार्य या सजावटी कार्यों में किया जाता है तो इस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा

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घरेलू कनेक्शन में घर के अंदर नलों में भी लीकेज होती है तो उसे ठीक करवाने की जिम्मेदारी घर के मालिक की होगी. ऐसा नहीं करने पर पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद भी दुरुपयोग होगा तो प्रतिदिन 50 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा.

यहां भी घरेलू पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी

घरेलू कनेक्शन का इस्तेमाल रेस्तरां, होटल, बोर्डिंग हाउस या आवासीय क्लब, थिएटर, सिनेमाघर और सड़कों पर पानी देने में भी घरेलू पानी का इस्तेमाल होता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी. वाहनों को धोने में भी घरेलू पानी का उपयोग नहीं कर सकेंगे. कार्रवाई के लिए फील्ड पर इंजीनियर फोटो लेंगे और वीडियो बनाएंगे. इस सबूत को उपभोक्ता के खिलाफ कोर्ट में पेश किये जाएंगे. अगर पानी का दुरुपयोग साबित हो गया तो कोर्ट उपभोक्ता पर जुर्माना लगाएगा.

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