राजस्थान CM के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर आ रही दलित लड़की से चलती बस में गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताता कि पीड़िता सांगानेर में अपने मामा के घर के लिये कानपुर से रवाना हुई थी. उन्होंने बताया कि पीडिता की ओर से बस के दोनों चालकों आरिफ (35) और ललित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. 

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प्रतीकात्मक तस्वीर.

Rape in Moving Bus: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली. शपथ ग्रहण के बाद सीएम ने पहली प्रेस कॉफ्रेंस में प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बालिका अत्याचार नहीं सहेगी. महिलाओं के खिलाफ हो राजस्थान में हो रहे अपराध पर सीएम की संजीदगी लाजिम है. बीते कुछ सालों में प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ी है. लेकिन इस बीच राजस्थान से महिला अपराध की एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर लोग हैरान है.

दरअसल एक दलित युवती के साथ चलती बस में गैंगरेप की घटना सामने आई. युवती राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर स्थित अपने एक रिश्तेदार के यहां आ रही थी. इसी दौरान बीच रास्ते में उसके साथ ऐसी वारदात हुई जिसे उसने सपने में नहीं सोचा था. 

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दरअसल उत्तर प्रदेश से जयपुर आ रही एक बस में दो चालकों ने 20 वर्षीय दलित महिला से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को हुई जब निजी बस उत्तर प्रदेश से जयपुर आ रही थी.

पुलिस के मुताबिक कानपुर से जयपुर आ रही यह महिला केबिन में बैठी थी तथा चालक आरिफ और ललित ने उसके साथ बलात्कार किया. जयपुर के कानोता थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा ने बताया कि आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि ललित भागने में सफल रहा और उसकी तलाश की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि आरिफ फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस के अंदर कुछ ही यात्री थे जबकि पीड़िता चालक के पास बनी केबिन में बैठी थी जो अंदर से बंद था. उन्होंने बताया कि जब घटना हुई, तो महिला ने शोर मचा दिया, जिससे यात्री सचेत हो गए और उन्होंने बस रुकवा ली और चालक आरिफ को पकड़ लिया, जबकि ललित भाग गया.

पुलिस सहायक आयुक्त (बस्सी) फूलचंद मीणा ने बताया कि पीडित युवती कानपुर से जयपुर के लिये शनिवार की रात को एक निजी बस में सवार हुई थी. युवती सांगानेर में अपने मामा के घर के लिये कानपुर से रवाना हुई थी. उन्होंने बताया कि पीडिता की ओर से बस के दोनों चालकों आरिफ (35) और ललित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. 

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) और एससी,एसटी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि बस का दूसरा चालक बस में से कूद कर फरार हो गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. 

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