HC Granted Vinod jhakar bail: राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने NSUI के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. उनके साथ दो अन्य को भी बड़ी राहत देते हुए जज ने जमानत दी है. यह मामला राजस्थान यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे, प्रदर्शन, तोड़फोड़ और राजकार्य में बाधा डालने से जुड़ा हुआ था.
विनोद जाखड़ समेत दो लोगों को मिली जमानत
जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए विनोद जाखड़, किशोर चौधरी और महेश चौधरी को जमानत देने के आदेश जारी किए.
क्या था मामला
यह पूरा प्रकरण राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर का है, जहां आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान विनोद जाखड़ ने NSUI कुछ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा और तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
लगभग 14 दिन के बाद आएंगें जेल के बाहर
विनोद जाखड़ की जमानत याचिका पर एडवोकेट भरत यादव ने कोर्ट में पैरवी की, जिसके बाद एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद तीनों नेताओं को लगभग 14 दिन के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
"गिरफ्तार करने के बाद कई धाराएं जोड़ी गई"
यह भी दलील दी गई कि एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के खिलाफ पूर्व में भी इसी तरह के 6 मामले में दर्ज है, इसलिए उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा. इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने घटना के दौरान विनोद जाखड़ व अन्य को केवल शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया था. लेकिन उन पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज कर अलग से कार्रवाई की गई. कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.
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