राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के रिजल्ट पर याचिका की सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी है. जस्टिस मनीष शर्मा की बेंच ने बृजेश राठौड़ एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं.
नियम विरुद्ध नियुक्ति का आरोप
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आर के गौतम ने कोर्ट को बताया कि जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 में वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड में अन्य ट्रेड का सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है. यह गलत है. नियम विरुद्ध है. ऐसा करने से विभाग अभ्यर्थियों के साथ पक्षपात कर रहा है. इससे सही अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो रहे हैं.
विभाग के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं
विभाग अन्य ट्रेड को इस विषय से सुसंगत बताकर यह कर रहा है, जबकि यह डीजीटी के नियमों के खिलाफ है. कोर्ट के आदेश पर विभाग द्वारा जवाब पेश किया गया, लेकिन कोर्ट जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ. इसके बाद कोर्ट ने विभाग से जवाब मांगा है और तब तक के लिए नियुक्ति को याचिका के फैसले के अधीन रखा है.
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