Honor killing: बेटी और उसके प्रेमी की हत्या मामले में पिता को मृत्युदंड, 9 अन्य को आजीवन कारावास की सजा

राजस्थान में अपनी बेटी और उसके प्रेमी के हत्या मामले में कोर्ट ने पिता को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है. साथ ही 9 अन्य लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan News: सीकर कोर्ट ने करीब 5 साल पुराने एक ऑनर किलिंग मामले में अहम फैसला सुनाया है. जिसमें मृतक लड़की के पिता आरोपी रामगोपाल उर्फ गोपाल को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. साथ ही 10 लोगों को दोषी मानते हुए 9 लोगों को आजीवन कारावास और एक को 3 साल की सजा और अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं 3 आरोपियों को दोष मुक्त करार देते हुए मामले से बरी किया है. बता दें कि आरोपी पिता रामगोपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी गणपतलाल की प्रेम प्रसंग के चलते अक्टूबर 2019 में पीट पीटकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद दोनों के शवों को जीणमाताजी-मांडोली की पहाड़ियों में सुनसान जगह पर खड्डे में डाल दिया था. इसके बाद हत्या के आरोपी पिता ने खाटूश्यामजी थाने में अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई.

5 साल बाद आया फैसला

आरोपी पिता ने रिपोर्ट में अज्ञात लोगों द्वारा किडनैप करने का संदेह भी जताया गया. वहीं मामले में मृतक प्रेमी युवक गणपत के भाई ने भी रानोली थाने में अपने भाई कि किडनैप की रिपोर्ट दर्ज करवाई. रानोली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले में अनुसंधान किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया. अब करीब 5 साल 1 महीने बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है.

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3 आरोपियों को किया दोष मुक्त

अभियोजन पक्ष की ओर से 69 गवाह और 270 आर्टिकल पेश किए गए. घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज न्यायालय द्वारा ट्रायल के दौरान देखे गए, जिसमें दोनों मृतकों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं. कोर्ट में गवाहों और साक्ष्य के आधार पर मामले में मृतक युवती के पिता सहित 11 जनों को दोषी करार दिया है. जिसमें मृतका युवती के पिता रामगोपाल उर्फ गोपाल को मृत्युदंड और अन्य 9 आरोपियों को आजीवन कारावास और एक आरोपी राजेश को तीन साल की सजा सुनाई है. वही 3 आरोपियों को दोष मुक्त कर देते हुए मामले से बरी किया है.

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इन आरोपियों को सुनाई सजा

कार्ट ने मामले में आरोपी पिता रामगोपाल उर्फ गोपाल को मौत की सजा सुनाई. इसके अलावा नंदलाल, महेंद्र, बीरबल, सोहनलाल, मदनलाल चांदीवाल, महादेव, संदीप गुर्जर बाबूलाल उर्फ हरनेक सिंह, परसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा आरोपी राजेश चौधरी को 3 साल की सजा सुनाई गई. वही आरोपियों पर अर्थ दंड भी लगाया गया.

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