आसाराम को 1 साल में कितनी बार जमानत मिली? पढ़ें गिरफ्तारी से लेकर अब तक की पूरी टाइमलाइन

Asaram Bail News: आसाराम ने 6 महीने का बेल एक्सटेंशन मांगा है. इस पर आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन यह टल गई है. फिलहाल कोर्ट ने सिर्फ 9 जुलाई तक सरेंडर करने की छूट दी है.

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आसाराम की अंतरिम जमानत 6 महीने बढ़ाने वाली याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. (फाइल फोटो)

Asaram Bail Order: स्वयंभू बाबा और यौन उत्पीड़न के दोषी आसाराम (Asaram) को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है. जोधपुर हाईकोर्ट (Jodhpur High Court) ने मंगलवार को मेडिकल आधार पर उसकी अंतरिम जमानत (Interim Bail) 9 जुलाई तक बढ़ा दी है. यह फैसला जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत माथुर की खंडपीठ ने सुनाया है. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने भी आसाराम को 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी. 

स्वास्थ्य कारणों से दी गई उसकी पिछली जमानत अवधि 30 जून को खत्म हो गई थी, जिसके बाद आसाराम के वकीलों ने जमानत बढ़ाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

दिल की दो धमनियों में 90 फीसदी ब्लॉकेज

अदालत में पेश मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, यौन उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को प्रोस्टेट संबंधी समस्या है और उसके दिल की दो धमनियों में 90 फीसदी ब्लॉकेज है. फिलहाल आसाराम का आयुर्वेदिक और प्राकृतिक मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है. 

जमानत के लिए वकील ने दी ये दलील

आसाराम के वकील निशांत बोडा व यशपाल सिंह राजपुरोहित ने अदालत को बताया कि उसे अभी तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) से प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जो उसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक और लाइलाज बीमारी की पुष्टि करता है. वकील ने यह भी कहा कि पिछले जमानत आदेश के बाद उसे जमानत प्रक्रिया में 10 दिन और लग गए, इसलिए उसे वास्तव में जेल से बाहर कम समय मिला.

अंतरिम जमानत की इस अवधि के दौरान आसाराम ने 11 साल बाद अपने बेटे नारायण साईं से भी मुलाकात की. साईं जोधपुर गया और आसाराम से पाल आश्रम में मिला, जहां वह अपने इलाज के दौरान रह रहा है.

'जेल से बाहर रहने के लिए बार-बार अस्पताल बदल रहा आसाराम'

विरोधी पक्ष के वकील ने सवाल उठाया कि आसाराम इलाज के नाम पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहा है, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि वह किसी भी तरह जेल से बाहर रहना चाहता है. उन्होंने सुझाव दिया कि जोधपुर में बेहतरीन आयुर्वेदिक अस्पताल और एम्स भी हैं, जहां इलाज संभव है.

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आज गुजरात हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देते हुए मौखिक रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि बार-बार अस्थायी जमानत बढ़ाना एक अंतहीन प्रक्रिया बन जाती है, जिसे रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने संकेत दिया कि 2 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में इस पर फैसला लिया जा सकता है.

आसाराम की गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक की पूरी टाइमलाइन
  • 2 सितंबर 2013 : आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार किया था.
  • 25 अप्रैल 2018 : सुनवाई के बाद जोधपुर हाईकोर्ट ने उसे उम्रकैद सुनाई थी.
  • 7 अगस्त 2024 : पहली बार 7 दिन के पैरोल पर इलाज के लिए बाहर आया.
  • 11 नवंबर 2024 : दूसरी बार 30 दिन के इलाज के लिए पैरोल मिली.
  • 15 दिसंबर 2024 : तीसरी बार 17 दिन की पैरोल समेत कुल 22 दिन का एक्सटेंशन मिला.
  • 7 जनवरी 2025 : 12 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने की जमानत मिली.
  • 14 जनवरी 2025 : राजस्थान हाईकोर्ट से भी 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिली.
  • 28 मार्च 2025 : गुजरात हाईकोर्ट से एक बार फिर 3 महीने की अंतरिम जमानत मिली.
  • 7 अप्रैल 2025 : जोधपुर हाईकोर्ट ने भी 1 जुलाई तक की अंतरिम जमानत दे दी.
  • 27 जून 2025 : गुजरात हाईकोर्ट से एक बार फिर अंतरिम जमानत की अवधि को 7 जुलाई तक बढ़ा दिया.
  • 1 जुलाई 2025 : जोधपुर हाईकोर्ट ने भी 9 जुलाई तक की अंतरिम जमानत दे दी.
आसाराम को दो केस में मिली है उम्रकैद की सजा
  • पहले मामले में आसाराम को 2013 में जोधपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
  • दूसरे मामले में सूरत की एक महिला ने उस पर गुजरात के गांधीनगर आश्रम में उसके साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इस मामले में भी उसे दोषी ठहराया गया और जनवरी 2023 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
आसाराम को इन शर्तों पर मिली थी अंतरिम जमानत
  1. आसाराम अपने फॉलोअर्स से नहीं मिल सकेगा.
  2. आसाराम अपने साधकों से ग्रुप में मुलाकात नहीं कर पाएगा.
  3. आसाराम को किसी भी स्थिति में मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं होगी.
  4. आसाराम सार्वजनिक रूप से प्रवचन नहीं कर सकेगा.
  5. आसाराम के साथ हमेशा 3 गार्ड रहेंगे, जिसका खर्चा उसे ही उठाना होगा.

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