Shahrukh- Deepika Hyundai Case hearing: राजस्थान में अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में आज फिर सुनवाई होनी है. दोनों एक्टर्स, हुंडई के सीओओ और एमडी के खिलाफ उनकी एक कार में तकनीकी खराबी पाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता कीर्ति सिंह ने मूल शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को ही नोटिस जारी कर दिया. अदालत ने अगली सुनवाई आज, 25 सितंबर को तय की है.
क्यों की थी कीर्ति सिंह हुंडई के खिलाफ शिकायत
कीर्ति सिंह ने दोनों अभिनेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. उसने तीन साल पहले हुंडई कंपनी की एक कार खरीदी थी जिसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी. इसके बाद उसने शाहरुख और दीपिका सहित 6 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया था. दोनों अभिनेता इस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर हैं इसलिए महिला ने उनके खिलाफ भी शिकायत की.
कौन कर रहा है केस की पैरवी
हाई कोर्ट में अभिनेता शाहरुख खान की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, दीपिका पादुकोण की ओर से सीनियर एडवोकेट माधव मित्र हुंडई के एमडी अनसो किम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी आर बाजवा, सीओओ तरुण गर्ग की ओर से अधिवक्ता आदित्य शर्मा ने पैरवी की.
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था
10 सितंबर को हाइकोर्ट में हुई सुनवाई में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के वकीलों ने एफआईआर को चुनौती देते हुए अर्जी लगाई थी.सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि यह मामला पहले उपभोक्ता अदालत में जाना चाहिए था. उन्होंने साथ ही कहा कि भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कोई (वाईकेरियस लायबिलिटी) प्रावधान नहीं है. साथ ही, एफआईआर अपराध को स्पष्ट नहीं करती है. इसके बाद अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए एफआईआर पर रोक लगाने के आदेश दिए. साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता कीर्ति सिंह को नोटिस भेज जवाब तलब किया है.
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